- चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने बनाई रणनीति

- अवैध शराब की बिक्री पर नपेंगे क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी

आगरा. चाहे लोकसभा चुनाव हों या फिर विधानसभा या पंचायतों के चुनाव, शराब की बिक्री में काफी इजाफा हो जाता है. जम कर जाम छलकाये जाते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अब आबकारी विभाग ने कुछ अलग ही तरीका निकाला है. विभाग ने सभी दुकानदारों को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति चार बोतल से अधिक शराब और सात कैन बीयर से अधिक खरीदता है, तो उसकी डिटेल आईडी के साथ रजिस्टर में दर्ज करें. इससे पता चल सकेगा कि कौन अपनी जरूरत से ज्यादा मात्रा में शराब खरीद रहा है. विभाग के अनुसार अगर शराब के कारण कोई बात होती है, तो जरूरत पड़ने पर उस क्षेत्र के लोगों को ट्रेस किया जा सकेगा. गड़बड़ी करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी संभव हो सकेगी.

देना होगा ब्योरा

चुनाव के दौरान अधिक मात्रा में शराब खरीदी जाती है, लेकिन इस बार अधिक मात्रा में शराब और बीयर खरीदने पर कई औपचारिकताओं से गुजरना होगा. कस्टमर को आईडी के साथ पूरा ब्योरा देना होगा. यह भी बताना होगा कि इतनी शराब और बीयर की खपत कहां पर और क्यों की जा रही है. अधिक शराब लेने वाले से दुकानदार को आईडी प्रूफ की एक फोटो कापी के साथ ही पूरा पता और मोबाइल नम्बर रजिस्टर पर दर्ज कराना होगा. इसकी जांच पड़ताल समय-समय पर जिला आबकारी अधिकारी कर सकेंगे. विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में इस संबंध में और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.

ये बनाए गए हैं नियम

- जिस सेक्टर ऑफिसर के क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

- पिछले दिनों तय हुआ कि मदिरा पान करने वालों की भी कुंडली बने

- यह नियम चुनाव तक प्रभावी तौर पर रहेगा

- चैकिंग स्टाफ को भी खास दिशा-निर्देश दिए गए हैं

- अवैध शराब की भट्टियां न चल सकें, इसके भी निर्देश जारी हैं

वर्जन

चुनाव के दौरान शराब का प्रयोग अक्सर बढ़ जाता है. इस पर लगाम कसने के लिए और अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक करने के लिए आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है.

रमेशचंद्र

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व