-रोडवेज बसों में बिना टिकट के यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को देना होगा भारी जुर्माना, बिना टिकट के मामलों पर रोडवेज विभाग हुआ सख्त

>KANPUR। रोडवेज विभाग अब बिना टिकट के यात्रा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। अगर बिना टिकट के यात्रा करता हुआ पैसेंजर पकड़ा जाता है और उसने पैसे देने के बाद भी टिकट न देने की शिकायत की तो कंडक्टर पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना टिकट के पैसेंजर ट्रैवल करता है तो उसे 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

बढ़ जाएगी जुर्माने की रकम

अगर कोई पैसेंजर बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है तो उसे 5 हजार रुपये जुर्माने की रकम के रूप में चुकाने पड़ेंगे। जुर्माना अदा न करने पर उसे पुलिस की हिरासत में रहना होगा। वहीं यदि पैसेंजर ने शिकायत की कि कंडक्टर ने किराया लेने के बाद भी टिकट नहीं दिया तो उसे डबल जुर्माना यानी कि 10 हजार रुपये की रिकवरी देनी होगी। आरएम नीरज सक्सेना ने बताया कि शासन स्तर पर जुर्माना बढ़ाने की बात चल रही है। आदेश आने के बाद इसे पालन कराया जाएगा।

सेटिंग से होती है बिना टिकट यात्रा

परिवहन विभाग के अधिकतर इलाकाई अफसरों द्वारा कंडक्टरों एवं चेकिंग दस्ते की सांठगांठ से बेटिकट यात्रियों को सफर कराने का खेल चल रहा है। चेकिंग दस्ते कभी-कभी बेटिकट यात्रियों एवं कंडक्टरों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन बाद में ये कंडक्टर सेटिंग बनाकर सारा मामला निपटा लेते हैं और फिर से ड्यूटी पर आ जाते हैं। रोडवेज विभाग इन पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माने की रकम बढ़ाने जा रहा है।