-- रेरा नॉ‌र्म्स के मुताबिक, हर तीन महीने में बिल्डर को देनी होगी अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट

-लगभग 1000 प्रमोटर ने नहीं दी है प्रोग्रेस रिपोर्ट, यूपी रेरा ने की केडीए कैम्पस में वर्कशॉप

KANPUR: रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की क्वार्टली प्रोग्रेस रिपोर्ट न देने वालों को पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। यूपी रेरा के सचिव अबरार अहमद ने बताया कि प्रमोटर्स को अपने प्रोजेक्ट की हर तीन महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट न देने वाले प्रमोटर्स को 31 दिसंबर तक आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद उन्हें पेनॉल्टी भरनी पड़ेगी। पेनॉल्टी के साथ ही वे अपडेट करनी पड़ेगी।

2500 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड

फ्राईडे को यूपी रेरा की तरफ से केडीए कैम्पस स्थित सभागार में वर्कशॉप आयोजित की गई है। रेरा के सचिव अबरार अहमद ने बताया कि वेब पोर्टल पर लगभग 2500 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 1000 के लगभग प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स ने क्वार्टली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी है। जो प्रमोटर जानकारी नहीं दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिनके प्रोजेक्ट की बॉयर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं। उन पर पूरी नजर रखी जा रही है। ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ होने वाले ऐसे प्रमोटर्स के नए प्रोजेक्ट का रेरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। जिससे बॉयर्स को ठगी या परेशानी का सामना न करना पड़े।

मोबाइल एप पर करें शिकायत

उन्होंने बताया कि रेरा के दायरे में आने के बावजूद रजिस्ट्रेशन न कराने वाले बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनकी शिकायत रेरा वेबपोर्टल पर दिए गए कम्लेंट एबाउट अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट लिंक के जरिए भी की जा सकती है। इसके लिए जल्द ही मोबाइल एप पर भी शिकायत की सुविधा मिलेगी। इससे पहले वर्कशॉप का उद्घाटन केडीए वीसी किंजल सिंह ने किया। समीर चक्रवर्ती, सुरेश गुप्ता, अनूप अस्थाना आदि ने रेरा के सचिव से पीएमएवाई प्रोजेक्ट, 10 परसेंट ईडब्ल्यूएस व एलआईजी प्रोजेक्ट, वेबसाइट, कॉमन एरिया, रजिस्ट्रेशन फीस आदि को लेकर सवाल किए। जिसके जवाब रेरा सचिव ने दिए।