कानपुर। पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, जो विदेश में आपको यात्रा की अनुमति देता है। यह सिर्फ एक दस्तावेज ही नहीं है बल्कि एक ऐसी आइडेंटिटी है, जिसके जरिये लोग आपको विदेशों में पहचानेंगे। सोचिये, अगर कभी दुर्भाग्यवश आपका पासपोर्ट विदेश में गुम हो जाए और आपको तुरंत अपने देश में किसी कारण से वापस लौटना है तो आपको क्या करना चाहिए। आज हम आपको उन सभी तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आप विदेशों में पासपोर्ट संबंधित सभी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकते हैं।

क्षतिग्रस्त पासपोर्ट की परिभाषा

नुकसान की सीमा के आधार पर क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को क्लासिफाइड किया जाता है। उदाहरण के लिए बता दें कि डैमेज पासपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। एक, जिसमें पासपोर्ट के नंबर और नाम को पढ़ा जा सकता है और उसमें फोटो भी ठीक होता है लेकिन उसमें सारे कंटेंट क्लियर नहीं होते। दूसरा, पासपोर्ट में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसे क्षतिग्रस्त माना जाता है।

पासपोर्ट खो गया और परिवार में गंभीर बीमारी या मौत जैसी आपात स्थिति के कारण तुरंत भारत जाना है तो क्या करें
यदि विदेश में पासपोर्ट खो जाता है, तो 'आपातकालीन प्रमाणपत्र' के जरिये भारत वापस लौटा जा सकता है। यह 'आपातकालीन प्रमाणपत्र' बनवाने के लिए विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में जाना होगा।
अगर विदेश में गुम हो जाये आपका पासपोर्ट,तो क्या करें
अगर पुराना पासपोर्ट गुम या क्षतिग्रस्त हो गया है तो नए पासपोर्ट के लिए कैसे करें आवेदन

विदेश में पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) या भारतीय दूतावास को सूचित करें। इसके बाद अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में जाकर पासपोर्ट फिर से जारी करने का आवेदन करें और आवेदन फॉर्म के साथ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूर जमा करें।

गुम या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामले में डुप्लिकेट पासपोर्ट आवेदन करने की प्रक्रिया
गुम या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामले में डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पासपोर्ट 'री-इशू' का विकल्प चुनें।

पासपोर्ट खो जाये और उसकी फोटो कॉपी भी ना हो तो क्या करें
नए पासपोर्ट के लिए पुराने पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य नहीं है। यदि कुछ जानकारी उपलब्ध है, तो उसे फिर से बनाया जा सकता है लेकिन पासपोर्ट आवेदन फॉर्म भरते समय आपको पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जारी होने की तारीख, समाप्ति की तारीख और बनने की जगह जैसे चीजों की जरुरत होगी। यदि आपके पास इन चीजों की जानकारी नहीं है, तो आपको इसके लिए उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में संपर्क करना होगा।
अगर विदेश में गुम हो जाये आपका पासपोर्ट,तो क्या करें
पासपोर्ट बुकलेट क्षतिग्रस्त हो गया है और तुरंत विदेश जाना हैं तो क्या करें
यदि आपका पासपोर्ट नियमों से अलग हटकर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, यानी कि पासपोर्ट नंबर ठीक है, नाम ठीक है और फोटो भी सही है, तो आप तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट री-इशू करने का आवेदन कर सकते हैं लेकिन, पासपोर्ट नियमों से अलग हटकर क्षतिग्रस्त हुआ है, तो आप तत्काल योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में, आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट अधिकारी से तत्काल आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करना होगा।

भारत में दुबारा पासपोर्ट बनवाने के लिए जरुरी दस्तावेज

पासपोर्ट गुम होने के बाद दुबारा पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन के साथ इन चीजों को जमा करना होगा :

* वर्तमान पते का सबूत
* जन्म तिथि का सबूत
* एक फिडेविट, जिसमें यह बताना होगा कि पासपोर्ट कैसे गुम या क्षतिग्रस्त हुआ
* ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट
*  पहले दो और आखिरी दो पेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यदि उपलब्ध हो तो पुराने पासपोर्ट के ईसीआर / नन-ईसीआर पेज भी जमा करना होगा।

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