करेंट ईयर में भरें रिटर्न
भारत सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए एक सुविधा दी है जिसके अनुसार वे टैक्स पेयर्स जो किसी कारण से 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने से रह गए हैं, करेंट फाइनेंशियल ईयर में अपना टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं.

31 मार्च है लास्ट डेट

इस नई सुविधा के जरिए टैक्स पेयर्स 31 मार्च 2015 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं. लेकिन इस सबमिशन को रिटर्न विलेटेड माना जाएगा. हालांकि डेडलाइन क्रॉस हो जाने के बाद या पहले टैक्स रिटर्न भरने में कोई अंतर नही आता है लेकिन टैक्स पेयर को टैक्स फॉर्म में लेट रिटर्न सबमिशन के बारे में बताना होगा. इसके साथ ही अगर आप 31 मार्च 2015 तक भी टैक्स रिटर्न नही भर पाते हैं तब टैक्स पेयर को 5000 तक की पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है.

कैसे बचें पेनाल्टी से
अगर टैक्स एक्सपर्ट्स की मानें तो असेसिंग ऑफिसर्स सिर्फ एक कंडीशन में पेनाल्टी लगाते हैं जब आपने अपनी इनकम के अनुसार पूरा टैक्स अदा ना किया हो. इस मामले में अक्सर लोग बैंक डिपॉजिट्स को भूल जाते हैं. दरअसल बैंक में जमा डिपॉजिट पर 10000 रुपये तक का इंटरेस्ट पर सेक्शन 80 टीटीए के अंतर्रगत छूट का लाभ मिलता है लेकिन दूसरे बैंक डिपॉजिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉंड्स पर होने वाली इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल होती है.

टैक्स बकाया मत छोड़ना
अगर आपने कोई टैक्स अदा नही किया है तो आपको उस टैक्स पर अप्रैल 2014 से हर महीने डिले पर एक परसेंट लेट फीस अदा करनी होगी. इसके अलावा अगर आपका टैक्स 10000 रुपये से ज्यादा है तो इसके लिए एडवांस टैक्स पे किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि एडवांस टैक्स को तीन स्टॉलमेंट्स में अदा किया जा सकता है. इसे आर्थिक वर्ष में 15 जुलाई तक 30 परसेंट, 15 दिसंबर तक 60 परसेंट और 31 मार्च तक 100 परसेंट अदा कर देना चाहिए. अगर टैक्स पेयर यह कर पाने में लेट होता है तो एडवांस टैक्स की देय तिथि से हर महीने के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी.

डेडलाइन मिस होने के नुकसान
अगर बात करें डेडलाइन मिस होने से होने वाले नुकसानों की तो इसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप अपने रिटर्न में कोई बदलाव नही कर सकते हैं. मसलन आपने 31 जुलाई से पहले एडवांस टैक्स पे किया है तो आप अपने रिटर्न में 31 मार्च तक फेरबदल कर सकते हैं लेकिन रिटर्न बिलेटेड के साथ ऐसा पॉसिबल नही है. इसके साथ ही बिलेटेड रिटर्न से लोग अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नही कर सकते हैं जोकि ड्यू डेट से पहले किए जा सकते हैं. दरअसल कैपिटल लॉस को आठ अपकमिंग फाइनैंशियल ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और कैपिटल गेन्स से एडजस्ट किया जा सकता है.

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