- 500 मीटर के दायरे में धड़ल्ले से चल रहे हैं निर्माण

- सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हो रहा खुलेआम उल्लंघन

आगरा। ताज के आसपास अंधाराज कायम है। सरकार तो छोडि़ए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी यहां कोई असर नहीं होता। ताज के 500 मीटर के दायरे के अंदर निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है। ऐसे निर्माणों की संख्या 172 है। ताज की देखरेख को जिम्मेदार एएसआई की कार्रवाई नोटिस और एफआईआर कराने तक सीमित है, तो शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। वहीं, अवैध निर्माण ताज की खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं।

2010 से अभी तक हो चुकी 172 एफआईआर

ताज के 500 मीटर के अंदर हो रहे निर्माण कार्यो के खिलाफ अभी तक एएसआई की ओर से 172 निर्माण कार्याें की एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत संबंधित निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए उसे रुकवाने और धवस्त कराने के लिए ताजगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा। एएसआई अधिकारियों का कहना है कि थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुकवाया जाता।

सभी अधिकारियों को भेजी जाती है रिपोर्ट

विभाग द्वारा तैयार एक रिपोर्ट एसडीएम और एएसआई के सर्किल ऑफिस में भेजी जाती है। एएसआई द्वारा निर्माण कार्य की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए डीएम व एसएसपी को लेटर दिया जाता है। निर्माण कार्य कराने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है। नोटिस में उससे पूछा जाता है कि बिना परमिशन के वह कैसे निर्माण करा रहा है। यदि वहां से जवाब नहीं आता, तो नई दिल्ली स्थित एएसआई के डायरेक्टर जनरल ऑफिस से जिला प्रशासन को धवस्तीकरण का लेटर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस शिकायत के बाद भी अब तक अवैध निर्माण की एक ईट भी नहीं ढहाई जा सकी है।