- बिल्डर प्रदीप जैन पर नगर आयुक्त ने एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

- 30 दिनों के अंदर अवैध रूप से निर्मित फ्लैट को तोड़ने का दिया आदेश

रांची : अवैध निर्माण मामले में रविवार को नगर निगम की नगर निवेशन टीम ने हरमू रोड (जैन स्मृति भवन के पीछे) स्थित ऋषभ टावर अपार्टमेंट के पार्किग एरिया में निर्मित फ्लैट को सील किया। इस मामले में नगर आयुक्त डॉ। शांतनु कुमार अग्रहरि ने बिल्डर प्रदीप जैन को 15 दिनों के अंदर निगम कार्यालय में एक लाख रुपये का जुर्माना की राशि जमा करने का आदेश भी दिया है। नगर आयुक्त ने बिल्डर को पार्किग एरिया में अवैध रूप से निर्मित फ्लैट को अपसारित करने का भी आदेश दिया है। फ्लैट के अपसारण तक संबंधित फ्लैट का उपयोग प्रतिबंधित होगा। नगर आयुक्त के आदेशानुसार 30 दिनों के अंदर संबंधित फ्लैट को अपसारित नहीं किए जाने पर निगम द्वारा बलपूर्वक अपसारित किया जाएगा और इस कार्य पर किए जाने वाले खर्च की वसूली भी प्रतिवादी से राजस्व के बकाए के रूप में की जाएगी। इस अवसर पर नगर निवेशक उदय सहाय, कनीय अभियंता अशोक तिवारी, विवेक कुमार समेत नगर निवेशन टीम व पुलिसकर्मी उपस्थित थे।

क्या है मामला

नगर निवेशन शाखा की रिपोर्ट के आधार पर ऋषभ टावर अपार्टमेंट के पार्किग में निर्मित अवैध फ्लैट के मामले में बिल्डर प्रदीप जैन पर अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज किया गया था। यूसी केस नंबर-41/2017 के तहत कनीय अभियंता ने जांच के दौरान पाया था कि जी प्लस फोर भवन की पार्किग एरिया में दो रूम का निर्माण किया गया है। स्थल पर उपस्थित व्यक्ति से स्वीकृत भवन प्लान की मांग करने पर कोई स्वीकृत प्लान भी नहीं दिखाया गया था। प्रतिवादी प्रदीप जैन को स्वीकृत भवन प्लान निगम में जमा करने के लिए 04.04.2017 को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया था। स्वीकृत भवन प्लान जमा नहीं करने पर प्रतिवादी पर अनाधिकृत निर्माण वाद संख्या 41/17 दायर किया गया। 11.05.2017 को निर्धारित इस मामले की सुनवाई के लिए प्रतिवादी को निबंधित डाक से 24.04.207 को नोटिस भेजा गया था। उसके बाद 11.05.2017 को प्रतिवादी को दस्ती तामिला भी कराया गया। 18.05.2017 को प्रतिवादी ने नगर आयुक्त के न्यायालय में आवेदन जमा कर बताया कि बीसी केस नंबर-460/13 के तहत भवन का प्लान स्वीकृत है। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि बिना भवन प्लान स्वीकृत कराए पार्किग एरिया में एक यूनिट का निर्माण किया गया है, जिसके लिए एक सप्ताह में एज बिल्ट ड्राइंग जमा कर दिया जाएगा। इसके बाद 05.06.2017 को प्रतिवादी को अंतिम नोटिस दिया गया। फिर भी इस मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि को प्रतिवादी ने कोई एज बिल्ट प्लान या पुनरीक्षित प्लान जमा नहीं किया। अंतत:नगर आयुक्त ने निर्णय लिया कि प्रतिवादी द्वारा बिना स्वीकृति पार्किग एरिया में अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण कर नगरपालिका अधिनियम की धारा-427 का उल्लंघन किया गया है।