-कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रस्तावों पर मुहर

देहरादून, अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों का अब बचना मुश्किल होगा। दोषी पाये जाने पर उन्हें कम से कम 7 वर्ष की सजा काटनी होगी। राज्य कैबिनेट ने इस अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रख दिया है। सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में संयुक्त प्रांत अधिनियम 1910 अनुकूलन रूपांतर आदेश 2012 की धाराओं में परिवर्तन हेतु अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिए यह संशोधन किया गया है।

कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर

सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करने से पहले सुबह कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इस दौरान 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मीटिंग में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, स्वतंत्र प्रभार महिला एवं बल विकास मंत्री रेखा आर्य, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शामिल रहे।

कैबिनेट के अहम फैसले

- उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु आरक्षण विधेयक -20199) 10 प्रतिशत आरक्षण अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी।

- पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा एवं आश्रितों के लिए वर्ष 2014-15 में संचालित किए जाने के संबंध में हिलट्रॉन, कैल्क केंद्र कोटद्वार को 88560 रुपए के भुगतान को मंजूरी।

- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 14-15, 15-16, 16-17, 17-18) विधान सभा पटल पर रखे जाने को मंजूरी।

- पंचायती राज विभाग के पूर्व स्वीकृत ढांचे में 2 अतिरिक्त पद स्वीकृत, एक उप निदेशक व एक लेखकार को मंजूरी।

-उत्तराखंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2019 को प्रख्यापित किये जाने को मंजूरी।

-उत्तराखंड नगर निगम (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2019 पटल पर रखने को मंजूरी।

-महिला सशक्तीकरण, बाल विकास विभाग, नंदा गौरी योजना में पात्र बालिका लाभार्थियों के लिये जन्म के समय प्रथम चरण 11 हजार, 12वीं पास होने के बाद 51 हजार, 2 बच्चों तक देने की व्यवस्था को मंजूरी।

-भूमि विनियमितीकरण के लिए फरवरी 2018 के जीओ में समयावृद्धि का प्रावधान, यह व्यवस्था 18 फरवरी 2019 को समाप्त हो रहा थी।

-संदर्भ नगर पंचायत क्षेत्र लालकुआं के अवैध कब्जे धारकों को भूमि धरी अधिकार।

-जन शिक्षा समिति हाल सरस्वती शिशु मंदिर, दन्या अल्मोड़ा का उच्चीकरण इंटरमीडिएट तक किया गया है, इसके लिए ग्राम आटी, तहसील मनोली अल्मोड़ा के लिए 25 नाली की भूमि एक रुपए की दर से पट्टेदार को दिए जाने की मंजूरी।

-लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योग से संबंधित क्रय वरीयता नीति 2019 प्रख्यापित किए जाने पर भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई।

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निगमों के वित्तीय अधिकार को मंजूरी

उत्तराखंड नगर निगम (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2019 पटल पर रखने की मंजूरी के तहत 5 लाख आबादी वाले निगमों के लिए नगर आयुक्त को 5 लाख, मेयर को 6 लाख, कार्यकारिणी समिति को 15 लाख, बोर्ड को 15 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाने का मंजूरी दी गई है। वहीं 5 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए नगर आयुक्त को 10 लाख, मेयर को 12 लाख, कार्यकारिणी समिति को 25 लाख, बोर्ड को 25 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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पीपीपी मोड पर संचालित होगा दून-मसूरी रोपवे

राज्य कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में पर्यटन विभाग के तहत देहरादून के पुरकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड से किए जाने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने इसके लिए मैसर्स एफआईएल इंडस्ट्रियल की एकल निविदा को मंजूरी दी है।

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आरएफडी को लैंड ट्रांसफर की मंजूरी

बिंदाल-रिस्पना रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट योजना के तहत एमडीडीए श्रेणी 6म्(1) जल मग्न क्षेत्र परिवर्तन करते हुए लैंड ट्रांसफर किए जाने के संबंध में (साबरमती के तर्ज पर) कैबिनेट ने फैसला लिया है। बताया गया है कि इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। जिसमें राजस्व, शहरी विकास, आवास, वित्त विभाग सदस्य होंगे। कमेटी की रिपोर्ट को सीएम द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के लिए कैबिनेट ने मुहर लगायी।