क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ :रांची नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से कारोबार कर रहे मोबाइल फू ड वैन पर शिकंजा कसने का जो प्लान बनाया था, वो पूरी तरह फेल हो गया है. सितम्बर में सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह ने अवैध मोबाइल फूड वैन संचालकों पर 10,000 रुपए जुर्माना करने का आदेश जारी किया था. विदित हो कि शहर में 200 से अधिक बिना लाइसेंस के फूड वैन कारोबार करते हैं, लेकिन निगम की टीम ने पहले फेज में विभिन्न स्थलों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे मात्र 30 मोबाइल फूड वैन संचालकों को ही चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया था. आनन फानन में न्यूक्लियस मॉल के समीप ईस्ट जेल रोड में अवैध रूप से मोबाइल फूड वैन लगाए जाने पर दो फूड वैन संचालकों से 10-10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया लेकिन उसके बाद आदेश और एक्शन की फाइल को चढ़ावों ने शांत कर दिया. शहर में हर दिन नया फूड वैन दिखाई देता है जो लोकल लेबल पर मैनेज कर संचालित किया जा रहा है.

लोकल थाना से दबंग तक सब मैनेज

जानकारों की मानें तो इस कारोबार में लोकल थाना से लेकर स्थानीय दबंग तक सभी एक्टिव हैं और उनको मैनेज करने के बाद ही वैन लगाया जाता है. वसूली का खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है. सिटी के विभिन्न इलाकों में प्रतिदिन मुख्य सड़कों के किनारे व रिहायशी इलाकों में 200 से अधिक मोबाइल फूड वैन लगाए जा रहे हैं. मोरहाबादी मैदान व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 40-50 की संख्या में मोबाइल फूड वैन लगाए जाते थे, जो अब बढ़कर करीब 80 से 100 की संख्या में हो गए हैं और अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं. इन फूड वैन से फास्ट फूड बेचकर संबंधित संचालक प्रतिदिन हजारों रुपए का कारोबार कर रहे हैं,

उपलब्ध हुए रजिस्ट्रेशन फार्म , सब बेकार

नगर निगम की ओर से अब तक मात्र 19 फूड वैन संचालकों को ही लाइसेंस दिया गया है. पहले रांची नगर निगम की ओर से सभी मोबाइल फूड संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए फार्म भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं. फिर भी उन्होंने लाइसेंस के लिए अब तक आवेदन नहीं किया.

यहां लग रहे हैं मोबाइल फूड वैन

कांके रोड स्थित रिलायंस मार्ट के समीप, सीएमपीडीआई गेट के सामने, कांके रोड चांदनी चौक, रांची यूनिवर्सिटी गेट के समीप, खेलगांव मोड़ के समीप, मोरहाबादी मैदान व ईस्ट जेल रोड में न्यूक्लियस मॉल के सामने, रातू रोड स्थित आकाशवाणी के सामने, सहजानंद चौक से कडरू जाने वाली सड़क पर, स्टेशन रोड में सरकारी बस स्टैंड के समीप, हरमू बाइपास रोड में दि काव रेस्टोरेंट के सामने, वसुंधरा मार्ट के समीप, अरगोड़ा से डिबडीह जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज के समीप, हिनू में आइलेक्स मॉल के सामने, हरमू बाजार के समीप.

वर्जन

मोबाइल फूड वैन के संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उपलब्ध फार्म में स्थान भी बताना है, जहां वैन व्यवसाय किया जाएगा. फिलहाल चुनाव के कारण सारे कर्मी व्यस्त हैं लेकिन जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया है, उनके खिलाफ जल्द ही छापामारी अभियान चलाया जाएगा.

मनोज कुमार, नगर आयुक्त, रांची नगर निगम