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PATNA: पटना में इंस्टॉल्ड लगभग 50 फीसदी मोबाइल टावर अवैध हैं। हालत यह है कि नियमों को ताक पर रख रिहायशी इलाकों में टावर स्थापित कर दिए गए हैं। इससे न केवल निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि घर की छतों पर भी टावर इंस्टॉल किए गए हैं। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने जब शहर में संचालित टावरों को स्कैन किया तो पता चला कि करीब 500 मोबाइल टावरों को स्थापित करने के लिए निगम से अनुमति तो नहीं ली गई है। इतना ही नहीं टावरों की न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई का ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शहर में कहीं निगम के अफसरों की मिलीभगत से टावर लगाने का खेल तो नहीं चल रहा है।

हर साल 66 लाख रुपए का घाटा

नूतन राजधानी अंचल, बांकीपुर और सिटी अंचल में करीब 50 फीसदी से अधिक मोबाइल टावरों अवैध रूप से स्थापित किए गए हैं। इन्हें लगाने के लिए निगम से एनओसी नहीं ली गई है। जानकारी के अनुसार तीन अंचलों में लगे अवैध टावर से नगर निगम को हर साल 66 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है।

पैसों के लिए ताक पर नियम

चंद पैसों की लालच में पटनाइट्स की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया है। टावर लगवाने के एवज में करीब 10 से 20 हजार रुपए प्रति माह मोबाइल कंपनियों की ओर से मकान मालिक या फिर भू स्वामी को दिया जाता है लेकिन इसे लगवाने के लिए निगम की सहमति को जरूरी नहीं समझा जा रहा।

ये हैं प्रमुख नियम

-मोबाइल टावर केवल व्यवसायिक भवन या खाली जमीन पर स्थापित हो सकता है।

-विद्यालय, महाविद्यालय या आसपास के 100 मीटर रेडियस के दायरे में टावर स्थापना प्रतिबंधित।

-भू स्वामी से उसकी सहमति, स्वामित्व के सबूत के साथ शपथ पत्र।

-पर्यावरण एवं वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

-टावर के आसपास उच्च या निम्न विद्युत लाइन नहीं होना चाहिए।

-अगर किसी गली की चौड़ाई 5 मीटर से कम हो तो वहां मोबाइल टावर नहीं लगाया जाएगा।

-टावर की ऊंचाई अधिकतम नौ मीटर तक होगी।

-एक टावर में एक से अधिक एंटीना नहीं लगाया जाएगा।

-टावर के चारों तरफ कम से कम 10 फीट खाली स्थान होना चाहिए।

-टावर पर लगे एंटीना के सामने 20 मीटर तक कोई घर नहीं होना चाहिए।

-रेडिएशन की रेंज कम होनी चाहिए।

पिछले सर्वे के आधार पर लगे टावरों के लिए टैक्स लिया जा रहा है। कुछ टावर बिना अनुमति स्थापित कर दिए गए हैं। जिसकी जांच चल रही है। उन पर कार्रवाई होगी।

विश्व मोहन प्रसाद, आरओ निगम, बांकीपुर अंचल

सर्वे टीम के माध्यम से शहर में अवैध मोबाइल टावरों को लेकर कई बार नोटिस दिया गया है। जिस पर उन्हें निगम की शर्तो का पालन करते हुए शुल्क देना होगा।

उमाशंकर सिंह, आरओ, सिटी अंचल।

कुछ मोबाइल कंपनियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से टावर लगाने की शिकायत है। जिसका सर्वे कराया जा रहा है और उन्हें रेगुलाइज करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

गोपाल चंद्र प्रसाद, रेवेन्यू ऑफिसर, नूतन राजधानी अंचल।

रिहायशी इलाके में टावर से लोगों में अनिद्रा, चिड़चिड़ापन की शिकायत बढ़ी है। इसका दुष्प्रभाव महिलाओं की प्रेग्नेंसी पर भी पड़ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ब्रेन ट्यूमर की शिकायत भी बढ़ सकती है।

डॉ। दिवाकर तेजस्वी, फिजीशियन