RANCHI: अगर आपने भी अपने घर में पानी का अवैध कनेक्शन ले रखा है तो रांची नगर निगम इसे रेग्युलराइज कराने का मौका दे रहा है। इसके लिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए तय शुल्क देकर आप कनेक्शन को वैध करा सकते हैं। वहीं कनेक्शन में मीटर लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों से रांची नगर निगम दस हजार रुपए फाइन वसूलेगा। वहीं फाइन नहीं भरने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी है। इसे लेकर रांची नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है।

30 दिनों के अंदर लेना होगा कनेक्शन

पानी कनेक्शन के लिए आवेदन देने के बाद रांची नगर निगम परमिशन देता है। इसके तीस दिनों के अंदर घर या प्रतिष्ठान में कनेक्शन करा लेना होगा। साथ ही मीटर लगाने के बाद इसकी जानकारी तत्काल विभाग को देनी होगी, ताकि पानी का बिल भेजा जा सके। इतना ही नहीं, अगर आप परमिशन के बाद कनेक्शन नहीं करवाते हैं तो 30 दिन बाद से फिक्स रेट पर पानी का बिल भेजना शुरू कर दिया जाएगा।

2.5 लाख हाउस होल्डर्स, कनेक्शन सिर्फ 47 हजार

राजधानी में ढाई लाख हाउस होल्डर्स हैं, जिसमें 47 हजार लोगों ने अपने घरों में पानी का वैध कनेक्शन ले रखा है। उसमें से आधे लोगों ने अपने घरों में मीटर ही नहीं लगाया है। इसके अलावा सिटी में अवैध कनेक्शन लेने वालों की कोई डिटेल फिलहाल रांची नगर निगम के पास नहीं है। इसकी जांच के लिए निगम ने एक टीम बनाई है, जो वैध पानी के कनेक्शन की जांच करेगी। इसके बाद अवैध कनेक्शन वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

वाटर मीटर नहीं तो कंप्लेन भी नहीं

अगर पानी का कनेक्शन ले रखा है और मीटर नहीं लगाया है तो आपकी कंप्लेन भी नहीं सुनी जाएगी। चूंकि मीटर के आधार पर ही इस बात की पुष्टि होगी कि आपके घर में पानी आता भी है या नहीं। इसके अलावा आपको भी अपना पानी का बिल भरने में सहूलियत होगी। वहीं बिल नहीं लगाने की स्थिति में फिक्स रेट पर दस परसेंट फाइन के साथ बिल भरना होगा। इतना ही नहीं, मीटर खराब होने की भी जानकारी तत्काल विभाग को देनी होगी, ताकि पिछली रीडिंग के आधार पर बिल जेनरेट किया जा सके।

टॉल फ्री नंबर जारी

किसी भी तरह की कंप्लेन या जानकारी प्राप्त करने के लिए टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें 18001212241 या 06517145511 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बताते चलें कि रांची नगर निगम ने वाटर कनेक्शन और बिल कलेक्शन का जिम्मा स्पैरो सॉफ्टेक प्रा। लिमिटेड को दे रखा है।

क्या है आदेश

-वाटर मीटर नहीं लगाया तो नहीं सुनी जाएगी कंप्लेन

-मीटर के आधार पर होगी पानी सप्लाई की पुष्टि

-फिक्स रेट पर दस परसेंट फाइन के साथ भरना होगा बिल

-जूनियर इंजीनियर की मौजूदगी में कराना होगा कनेक्शन

-हर तीन महीने पर जमा कराना होगा पानी का बिल

-जन सुविधा केंद्र पर बिल का कर सकेंगे भुगतान

-मीटर खराब रहने की बोर्ड को देनी होगी जानकारी