- सीडीओ, एडीएम, एसडीएम करा सकते हैं नियमानुसार मानकों के अनुरूप खनन

- साहूकारा नीति के आधार पर गांव में ऋण वितरण को प्रोत्साहन के दिए निर्देश

BAREILLY:

जिले में हो रहे गुपचुप अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। यदि कहीं, अवैध खनन होने की सूचना मिली तो पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी सबसे पहले जेसीबी मशीन को जब्त करेंगे। यह निर्देश ट्यूजडे को आयोजित मीटिंग में डीएम आर विक्रम सिंह ने दिए। साथ ही, विकास कार्यो में प्रयोग होने वाली मिट्टी के लिए सीडीओ की संस्तुति पर उपलब्धता कराने को कहा है। बताया कि एसडीएम 20 ट्राली और एडीएम 50 ट्राली तक खनन की अनुमति दे सकते हैं। इससे अधिक मिट्टी की जरूरत होने पर परमिशन डीएम से मिलेगी।

चेकिंग के बाद पहुंचेगा राशन

राशन वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान डीएम ने प्रत्येक पात्र को राशन उचित दाम पर निर्धारित मानक के अनुसार देने के निर्देश दिए। राशन उठान से लेकर कोटेदार की दुकान तक पहुंचने से पहले हर स्तर पर राशन को चेक कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रोस्टर के अनुरूप अपने सामने राशन वितरण कराने और मासिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कोटेदार से बात कर कमियों को दूर करने को कहा। मीटिंग में डीएम ने जरूरतों की पूर्ति व रोजगार के लिए छोटे ऋण गांव में ही उपलब्ध कराने के लिए साहूकारा नीति को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कहा कि लीगल व्यवस्था के तहत निर्धारित ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध होने से गांव की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।