क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि 2013 के आम चुनावों में तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान ने कथित धांधली में पूर्व प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के शामिल होने का आरोप लगाया था. इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत में इसको लेकर मामला दर्ज कराया है. ऐसे में पूर्व क्रिकेटर पर 20 अरब रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है.  

29 जनवरी को पेश होने का है आदेश
पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने इमरान खान को आदेश दिया कि इमरान खान कोर्ट के समक्ष 29 जनवरी को पेश हों. इफ्तिखार चौधरी के वकीलों ने इमरान खान को देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने और पूर्व न्यायाधीश की साख को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए नोटिस भी भेजा है. इफ्तिखार चौधरी ने उस भेजी हुई नोटिस में लिखा है कि वे इमरान खान से मुआवजे के रूप में 15 अरब रुपये का दावा करते हैं. इसके साथ ही उन्हें व उनके परिवार को पहुंची मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न, प्रताड़ना, अपमान के लिए 5 अरब रुपये और देने का भी दावा करते हैं.

माफी मांगने पर मिल सकती है रियायत  
इस पूरे मामले को लेकर चौधरी ने यह भी बताया कि अगर इमरान खान दो हफ्ते के भीतर बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं, तो वे अपना नोटिस वापस ले सकते हैं. इसके विपरीत अगर पीटीआई पार्टी प्रमुख इमरान खान अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा साबित नहीं कर सके, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को शुरू कर दिया जायेगा. हालांकि इमरान खान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी ने अभी तक इस मामले में न तो किसी तरह की कोई टिप्पणी की है और न ही किसी भी तरह का कोई बयान ही दिया है. आगे देखना यह है कि इमरान खान इस पूरे मामले को लेकर क्या करना पसंद करते हैं.

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