RANCHI: बिरहोर महिला से गैंगरेप के पांच दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 17-17 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 18-18 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। गौरतलब हो कि अदालत ने पांचों आरोपियों को 12 जुलाई को ही दोषी ठहराया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने गैंगरेप के दोषियों को सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इनमें पुस्तम मुंडा, रमेश मुंडा, संतोष कुमार मुंडा, मलय मांझी व समल पुराण शामिल हैं। सभी अभियुक्त तमाड़ थाना क्षेत्र के लुंगटू गांव के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पीडि़त बिरहोर महिला ने 18 फरवरी 2017 को तमाड़ थाना में कांड संख्या 13 /17 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

क्या है मामला

प्राथमिकी में पीडि़ता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने उनके साथ गैंगरेप किया। वह 11 फरवरी 2017 को लकड़ी बेचने दिवड़ी गई थी। इसके बाद बंदा सरना मेला देखने पति के साथ चली गई। रात करीब आठ बजे घर लौटने के दौरान नील कोचा के पास पहले से मौजूद अभियुक्तों ने उसके पति का हाथ पकड़कर मारपीट की और उसे घसीटते हुए झाड़ी में ले जाकर मुंह गमछा से बांध दिया। बारी-बारी से सभी ने दुष्कर्म किया। जब चलने-फिरने की स्थिति में आई तो 18 फरवरी 2017 को थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।