- एसएफटी पर संगोष्ठी आयोजित की गई

<- एसएफटी पर संगोष्ठी आयोजित की गई

BAREILLY:

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इनकम टैक्स केलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर्म के माध्यम से आवेदक को वर्ष भर में खाते में किए गए लेन-देन की जानकारी देनी होगी। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर एसएफटी फॉर्म भरा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंडे को एसएफटी पर संगोष्ठी आयोजित की।

वेबसाइट पर फाइल करना होगा

इनकम टैक्स अधिकारी सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण एनपी सिंह ने बताया कि एसएफटी फॉर्म से इनकम टैक्स विभाग को लेन- देन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। साल में सिर्फ एक बार 30 लाख तक की अचल संपत्ति के लेन-देन में शामिल व्यक्तियों को ब्योरा देना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट<इनकम टैक्स केलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर्म के माध्यम से आवेदक को वर्ष भर में खाते में किए गए लेन-देन की जानकारी देनी होगी। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर एसएफटी फॉर्म भरा जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंडे को एसएफटी पर संगोष्ठी आयोजित की।

वेबसाइट पर फाइल करना होगा

इनकम टैक्स अधिकारी सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण एनपी सिंह ने बताया कि एसएफटी फॉर्म से इनकम टैक्स विभाग को लेन- देन की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। साल में सिर्फ एक बार फ्0 लाख तक की अचल संपत्ति के लेन-देन में शामिल व्यक्तियों को ब्योरा देना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in www.incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराकर <पर रजिस्ट्रेशन कराकर report.insight.gov.in report.insight.gov.in पर फाइल कराना होगा।

पैन कार्ड या फॉर्म-म्0 देना होगा

बचत खाते में क्0 लाख या इससे ज्यादा रुपए जमा करने, चालू खाते से भ्0 लाख का लेन-देन करने और क्0 लाख की सावधि जमा राशि पर इनकम टैक्स को सूचित करना होगा। सभी खातों में लेन-देन के लिए पैन कार्ड या फॉर्म म्0 भी देना होगा। बैंकों को भी वर्ष में दो बार फॉर्म म्0 जमा करने वालों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन देने का आदेश जारी किया गया है। संगोष्ठी में अंसल पांडे, आयकर निरीक्षक अरुपा जायसवाल, सीपी यादव और रणकेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।