डीएम के अप्रूवल के बाद लिस्ट हुई जारी

1 अगस्त से लागू होंगे नवीन सर्किल रेट्स

29 तक दे कर सकते हैं आपत्ति, होगा निस्तारण

ज्यादातर रेट्स की विसंगतियों को दूर किया

Meerut। मेरठ जनपद के सर्किल रेट्स मंगलवार को जारी कर दिए गए। विभिन्न स्थानों पर 2 से 10 फीसदी की बढोत्तरी की गई है तो वहीं रजिस्ट्री विभाग का दावा है कि ज्यादातर स्थानों पर रेट्स को बढ़ाया नहीं गया है बल्कि विसंगतियों को दूर किया गया है

डीएम ने जारी किए रेट्स

मंगलवार को रजिस्ट्री विभाग के सभी 6 सब रजिस्ट्रार की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए डीएम अनिल ढींगरा ने कई संशोधन को स्वीकार कर लिया है तो वहीं कई संशोधन में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2018-19 के लिए सर्किल रेट्स को लागू कर दिया है।

29 तक दर्ज कराएं आपत्ति

मंगलवार को आपत्ति और सुझाव निस्तारण प्रक्रिया में कम लोगों ने हिस्सा लिया जिसके बाद तय हुआ कि अभी इस अवधि को बढ़ाया जाता है। इसके बाद डीएम के निर्देश आपत्ति और सुझाव की अंतिम तिथि 29 जुलाई घोषित कर दी गई है। 29 जुलाई तक आई आपत्तियों को निस्तारित किया जाएगा।

आज होगी अपलोडिंग

सर्किल रेट्स बुधवार तक जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जनसामान्य के लिए ऑनलाइन के अलावा कलक्ट्रेट स्थित एआईजी स्टांप, डीआईजी स्टांप कार्यालय, सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय, सभी तहसील कार्यालयों में सर्किल दरों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

यह हुए संशोधन

सब रजिस्ट्रार प्रथम, द्वितीय और मवाना में मोहल्लों के रेट्स को कम किया गया है। यहां कई स्थानों पर सड़क पर सर्किल रेट्स से मोहल्ले के रेट्स ज्यादा थे।

जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 से 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि विभिन्न 5 सब रजिस्ट्रार कार्यालय क्षेत्रों में की गई है।

अधिसूचना में मेरठ विकास प्राधिकरण और नगर निगम सीमा में शामिल हुए 60 नए गांवों में रजिस्ट्री शुल्क अब 7 प्रतिशत देना पड़ेगा। पहले यह 5 प्रतिशत था। 2 प्रतिशत विकास शुल्क जोड़ा गया है।

सब रजिस्ट्रार फोर्थ के क्षेत्र में सड़क पर सर्किल रेट्स को समायोजित किया गया है।

मवाना सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कम्प्यूटराइज्ड मिस्टेक से गड़बड़ाए रेट्स को संशोधित किया गया।

प्रदेश के अन्य जनपदों की तर्ज पर मेरठ में निर्माण की दरों को बढ़ाकर 12.50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। पहले यह 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर थीं।

बहुमंजिला इमारत में हर फ्लोर की निर्माण दरें सुनिश्चित कर दी गई हैं। ऊपरी मंजिलों पर छूट को क्लियर कट कर दिया गया है।

प्रस्तावित सर्किल रेट्स को परिचर्चा के बाद प्रभावी कर दिया गया है। जनपद में विभिन्न स्थानों पर जांच और सर्वे के बाद 3 से 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि की गई है जबकि ज्यादातर स्थानों पर महज विसंगतियों को ही दूर किया गया है।

अनिल ढींगरा, डीएम, मेरठ

यह है वेबसाइट

www.MEERUT.nic.in