ALLAHABAD: गवाही देने में हीलाहवाली करने पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर व दरोगा को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश उच्चाधिकारियों को दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता की रिपोर्ट पर अपर जिला जज रश्मि नंदा ने उक्त आदेश देते हुए इंस्पेक्टर व दरोगा को अपनी आख्या 24 अप्रैल को पेश करने के लिए आदेशित किया है। मामला ये है कि कोर्ट में 2015 से प्राणघातक हमले का मुकदमा सरकार बनाम विक्रम सिंह थाना धूमनगंज का चल रहा है। इसमें डायल 100 में तैनात दरोगा जुल्फिकार अली व मानधाता प्रतापगढ़ के इंस्पेक्टर एमपी सिंह गवाह हैं। कोर्ट ने आदेश में यह भी उल्लेखित किया है कि दोनों को सम्मन भेजा गया था, जो तामील हो चुका है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर गवाही देने में पुलिसकर्मी हीलाहवाली करते हैं तो दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

वकीलों ने जताया शोक

जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य हरिकृष्ण श्रीवास्तव के निधन पर सोमवार को शोक सभा आयोजित की गई। इसमें अधिवक्तओं ने दो मिनट का मौन धारण कर दिवगंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।