साफ्टवेयर की खामी के चलते सुनवाई 6 फरवरी को

5 साल से कम सेवा की महिला टीचरों की अर्जी नहीं हो रही स्वीकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ को नियम 8 (2) (डी) के तहत महिला अध्यापिकाओं को अन्तर्जनपदीय तबादलों के ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के संबंध में तत्काल आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। अभी तक तैयार साफ्टवेयर में 5 साल की सेवा वाले अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय तबादले के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जा रहे हैं। 5 साल से कम सेवा वाली महिला अध्यापकाओं के आवेदन तकनीकी खामी के चलते नहीं भरे जा रहे हैं।

29 जनवरी तक होने हैं आवेदन

सरकार ने 16 जनवरी से 29 जनवरी तक ऑन लाइन आवेदन दाखिल करने की अवधि नियत की है। सरकार ने माना कि नियम 8 (2) डी। के तहत पति-पत्‍‌नी व सास-ससुर के नजदीकी जिले में तबादले की अर्जी स्वीकार की जायेगी। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में बेहतर सुझाव मांगा है और सभी याचिकाओं को सुनवाई हेतु 6 फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने बिभा सिंह कुशवाहा व 21 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

आदेश की वैधता को चुनौती

याचियों का कहना है कि वे सहायक अध्यापिका है। याचिका में सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश 13 जून 17 व 20 सितम्बर 17 एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश 12 जनवरी 18 की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि ये आदेश नियम 8 (2) डी। के विपरीत है। याची विभा ने कुशीनगर से बलिया अपने पति की तैनाती जिले में तबादले की मांग की है। किन्तु आवेदन स्वीकार नहीं हो पा रहा है। नियम 8 (2) डी। के तहत पति-पत्‍‌नी या सास-ससुर के पास तबादले की मांग की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य नियम पर विशेष नियम प्रभावी होंगे।

सरकार का फैसला

सरकार ने पांच साल सेवा पूरी करने वालों को 25 फीसदी खाली पदों पर तबादले की अनुमति दी है। किन्तु इस सामान्य नियम पर विशेष नियम प्रभावी है। 5 साल से कम की अध्यापिकाओं को तबादले की अर्जी देने की छूट दी गयी है। जिनके पति पैरामिलिट्री फोर्स में है, उन्हें सास-ससुर के नजदीक तबादले की मांग में अर्जी देने की छूट दी गयी है। अर्जी स्वीकार न होने से छूट अर्थहीन हो रहा है।