-चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

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KAUSHAMBI ( 9 Nov): प्रदेश या केन्द्र सरकार की किसी भी योजना में काम करने वाले मानदेय भोगी कर्मचारी प्रधान या पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकेगें। चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी ऐतराज लगाया है। चुनाव का नामांकन करने से पहले उन्हे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके लिए आयोग का पत्र सारे जिलाधिकारियों को आ चुका है।

मानदेय भोगी कर्मचारी शासन के अंग

आयोग ने साफ किया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आंगनबाड़ी सहायिका, शिक्षामित्र, किसान मित्र, रोजगार सेवक, आशा कार्यकत्री और पैरावेट पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आयोग का मानना है कि यह मानदेय भोगी कर्मचारी कहीं न कहीं शासन के अंग है।

प्रधानी नामांकन को देना होगा दो हजार

प्रधान पद के नामांकन के लिए आयोग ने जमानत धनराशि 2000 निर्धारित की है। यह जमानत धनराशि समान्य कोटे के लिए कहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए जमानत धनराशि एक हजार रुपया रखा गया है। इसी तरह पंचायत सदस्य को 500 रुपये जमानत धनराशि के रूप में देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 250 रुपये होगी।