15 अप्रैल से यूपी समेत पांच राज्यों में लागू होगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल

-50 हजार से अधिक का माल विदाउट ई-वे बिल नहीं भेज सकेंगे व्यापारी

ALLAHABAD: एक अप्रैल से पूरे देश में इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू और सक्सेसफुली ई-वे बिल जेनरेट होने के बाद अब जीएसटी काउंसिल ने इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू करने की तैयारी करीब पूरी कर ली है। इसे प्रदेश के पांच राज्यों में 15 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद बगल की दुकान के लिए भी ई-वे बिल जरूरी हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद व्यापारियों की परेशानी और बढ़ जाएगी।

इन राज्यों में होगा लागू

चौदह अप्रैल की रात बारह बजे के बाद से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला और तेलंगाना में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू किया जाएगा। यानी इन पांच राज्यों में 15 अप्रैल से राज्य के बाहर ही नहीं बल्कि राज्य के अंदर भी 50 हजार रुपए से अधिक के मूल्य का सामान भेजने के लिए ई-वे बिल जेनरेट करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल से पहले लागू स्टेट ई-वे बिल को अग्रिम आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया था। एक अप्रैल से अब तक प्रदेश के अंदर कहीं भी माल भेजने पर ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू होने की वजह से दूसरे राज्य में माल भेजने के लिए ई-वे बिल जेनरेट हो रहा है।

किमी की बाध्यता खत्म

स्टेट ई-वे बिल में जहां 20 किलोमीटर की बाध्यता थी, वहीं जीएसटी काउंसिल द्वारा लागू किए जा रहे इंट्रा स्टेट ई-वे बिल में किलोमीटर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब अगर किसी व्यापारी को बगल की दुकान में भी 50 हजार रुपए से अधिक के मूल्य का माल बेचना है तो उसे ई-वे बिल जेनरेट करना पड़ेगा। अगर कोई व्यापारी चार या पांच छोटे व्यापारियों को एक साथ 50 हजार से अधिक का माल भेजता है और वह व्यापारी पंजीकृत नहीं हैं, तो इस दशा में विक्रेता को ही ई-वे बिल का पार्ट-1 निकालना होगा। पार्ट-2 को निकालने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट की होगी।

तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन

राज्य के अंदर बिजनेस करने वाले व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब यह कि जो व्यापारी अभी तक स्टेट ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर ई-वे बिल जेनरेट करते हुए बिजनेस करते थे, उन्हें अब एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

जीएसटी काउंसिल ने इंटर स्टेट के बाद अब इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू करने की तैयारी कर ली है। इसलिए व्यापारियों को अब एलर्ट रहना होगा। 14 अप्रैल की रात 12 बजे से इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो जाएगा। व्यापारी ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लें।

-संतोष पनामा, संयोजक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

स्टेट ई-वे बिल 31 मार्च को ही रद्द हो चुका है। अब व्यापारियों को जीएसटी काउंसिल के सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर इंट्रा स्टेट ई-वे बिल जेनरेट करना होगा। 15 अप्रैल से स्टेट के अंदर अगर बगैर ई-वे बिल के माल का परिवहन हुआ तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-राम प्रसाद, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2