- सीपीसीबी और यूपीपीसीबी देंगे संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

- 24 मई की सुनवाई से पहले जमा करने होगा जुर्माना

बरेली : परसाखेड़ा में बने इनविराड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड की परेशानी लगातार बढ़ रहीं हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इनविराड के बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, 30 लाख रुपये जुर्माना वसूलने और इसके साक्ष्य भी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सामने पेश करने होंगे. 24 मई को मामले में अगली सुनवाई है. इससे पहले ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोनों आदेशों की पालन सुनिश्चित करना होगा.

बिना अनुमति चल रहा था प्लांट

30 जनवरी 2019 को एनजीटी ने इनविराड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड को बिना अनुमति प्लांट चलाने का दोषी पाया था. जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे. मामले में काफी दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर याची संजय कुमार ने एक बार फिर एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था.

इसलिए नहीं मिली थी पर्यावरणीय स्वीकृति

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी ने पिछले साल परसाखेड़ा स्थित इनविराड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था. यहां मेडिकल कचरा(बायो मेडिकल वेस्ट) प्रबंधन में असफल पाया था. जिसके बाद आगे की पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) नहीं दी थी. इसके खिलाफ इनविराड ने यूपीपीसीबी मुख्यालय से दोबारा निरीक्षण की अपील की थी. इसमें भी प्लांट में तमाम खामियां मिली थीं.

वर्जन

एनजीटी ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संयुक्त निरीक्षण के आदेश दिए हैं. वहीं, 30 लाख रुपये जुर्माना जल्द वसूलने को कहा है. 24 मई को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट देखी जाएगी.

- गौरव कुमार बंसल, याचिकाकर्ता अधिवक्ता, एनजीटी