RANCHI: झारखंड के 88 एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत मिले विदेशी फंड की जांच सीबीआई से कराने की मांग सीआईडी ने की है। सीआईडी ने एफसीआरए की धारा 43 के तहत पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी से की है।

क्या है रिपोर्ट में

एडीजी सीआईडी अजय कुमार सिंह ने गृह सचिव को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि सीआईडी ने 10 संस्थाओं की जांच पूरी कर ली है। बाकी संस्थाओं की जांच अभी भी चल रही है। रिपोर्ट में यह जिक्र है कि जिन संस्थाओं की जांच की गई है उनके लेखा-जोखा में करोड़ों की अनियमितता सामने आई है। एडीजी ने लिखा है कि 10 संस्थाओं की जांच में गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। विशेष धर्म के प्रचार-प्रसार में खर्च के सुराग भी मिले हैं। जांच रिपोर्ट में जिक्र है कि संस्थाओं की लेन-देन, आर्थिक व्यवहार और प्राप्त विदेशी कोष का अंतवर््यवहार कई राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। ऐसे में सीबीआई ही पूरे मामले की जांच कर सकती है।

क्या था मामला

झारखंड की 88 संस्थाओं को मिले फंड के धमरंतरण में इस्तेमाल की शिकायत केंद्रीय गृह मंत्रालय से की गई थी, जिसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने 25 जुलाई को सीआईडी जांच का आदेश दिया था। सीआईडी ने जांच के दौरान सभी संस्थाओं के विगत पांच सालों का लेखा-जोखा, खर्च संबंधी वाउचर समेत कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।