-निजी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 36 माह में धन डेढ़ गुना करने के नाम पर जमा कराए थे 20 हजार रुपए

-कंपनी ने शर्त के अनुसार वापस नहीं किए थे रुपए, ठगी का अहसास होने पर पीडि़त ने लिया कोर्ट का सहारा

BAREILLY :

धन डेढ़ गुना करने का झांसा देना एक निजी फाइनांस कंपनी के डायरेक्टर्स को भारी पड़ गया। पीडि़त की अपील पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने मैनेजिंग पार्टनरों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। फोरम ने कंपनी के डायरेक्टर्स को आदेश दिया कि वे पीडि़त को एक माह के अंदर जुर्माना राशि का भुगतान कर दें अन्यथा 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।

2014 में 20 हजार रुपए किए थे इन्वेस्ट

कैंट सदर के चनहेटी निवासी त्रिलोकी सिंह ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत की कि उन्होंने 18 फरवरी 2014 में 20 हजार रुपए निजी कंपनी एग्रो टेक कामर्शियल इन्वेस्टमेंट में जमा किए थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जगमोहन, पुष्पा अग्रवाल, राजीव गोयल और सोनू गोयल ने ृ8 हजार रुपये जमा करने के 36 माह बाद उन्हें 30 हजार रुपये वापस करने का वादा किया था। कंपनी ने उन्हें रुपए इन्वेस्ट करने के बाद पेपर्स भी दिए थे। 36 माह पूरे होने के बाद जब त्रिलोकी सिंह अपनी जमा रकम लेने गये तो कंपनी ने पैसे नहीं दिए। कई चक्करों के बाद परेशान होकर त्रिलोकी सिंह ने वर्ष 2017 में कंज्यूमर फोरम सेकेण्ड में वाद दायर कर दिया जिस पर कोर्ट ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया लेकिन कंपनी की तरफ से कोर्ट में कोई नहीं पहुंचा।

एक पक्षीय हुई सुनवाई

कंज्यूमर फोरम सेकेण्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने मामले में एक पक्षीय सुनवाई करते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को जमा धन को शर्त के अुनसार वापस नहीं करने का दोषी माना और इनवेस्ट किये गये 20 हजार रुपये का 60 हजार रुपए, 5 हजार रुपए मानसिक क्षति और 3 हजार रुपए वाद व्यय का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि को एक माह के अन्दर भुगतान न करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।