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JAMSHEDPUR: बर्थडे हो, शादी या फिर कोई खास आयोजन, बैंक्वेट हॉल बुक कराकर पार्टी आयोजित करने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से शहर में बैंक्वेट हॉल की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लौहनगरी में 150 बैंक्वेट हॉल हैं, जिनमें सिर्फ 15 के पास लाइसेंस है। पिछले साल कुछ बैंक्वेट हॉल ने लाइसेंस लिया था, जिनका इस साल अप्रैल में ही फेल हो गया है। इसके बाद इन्होंने भी लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया है। मालूम हो कि शहर के बैंक्वेट हॉल को जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी (जेएनएसी), मानगो नोटिफाइड एरिया कमिटी (एमएनएसी), जुगसलाई नगरपालिका से लाइसेंस जारी होता है।

जेएनएसी में आ रहे आवेदन

जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी के नोडल ऑफिसर अनवर मेंहदी ने बताया कि जेएनएसी के पास 15 बैंक्वेट हॉल संचालकों ने आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि जेएनएसी के गाइडलाइन्स को पूरा करनेवाले को लाइसेंस दिया गया। बैंक्वेट हॉल में पर्याप्त सुविधाओें के नदारद होने के कारण कई बैंक्वेट हॉल संचालकों का आवेदन खारिज कर दिया गया है।

एमएनएसी करा रही सर्वे

मानगो नोटिफाइड एरिया कमिटी के स्पेशल ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस दिलाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तय मानकों पर खरा उतरने के बाद ही उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा।

इस साल नहीं कराया रिन्यूअल

पिछले साल कुछ शर्तो को पूरा करने के बाद करीब 30 बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस जारी किया गया था। उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन, इस साल एक भी संचालक ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन नहीं दिया है। एमएनएसी और जुगसलाई नगरपालिका के पास लाइससेंस के लिए एक-दो ही आवेदन आए थे, लेकिन शर्तो को पूरा नहीं करने की वजह से उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

यह है गाइड लाइन

बैंक्वेट हॉल के संचालन को लेकर नगर निगम- नगर निकाय लाइसेंस जारी करता है। इसके तहत बिल्डिंग प्लान देने समेत कई अन्य शर्ते भी हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है, ताकि इवेंट की रिकॉडिंग रहे और कोई अनहोनी होने पर उसका पता लगाया जा सके। हॉल में वेंटीलेटर हो। इसके अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम, कैंपस में गाडि़यों की पार्किग सुविधा इत्यादि भी कुछ शर्ते हैं।

कार्रवाई का प्रावधान

नियम के मुताबिक जेएनएसी, एमएनसी और जुगसलाई नगरपालिका से परमीशन नही लेने वाले बैंक्वेट हॉल बड़ी पार्टियां या शादी ऑर्गनाइज नहीं कर सकते हैं। बिना लाईसेंस के वे बस बर्थ डे पार्टी और इंगेजमेंट जैसी छोटी-मोटी इवेंट ऑर्गनाइज कर सकते हैं। नियमों को ताक पर रखते हुए बैंक्वेट हॉल में शादी-विवाह और पार्टियां ऑर्गनाइज की जाती है, तो संचालक पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।

लाइसेंस के लिए ये जरूरी

- चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए।

- बैंक्वेट हॉल में बिल्डिंग का प्लान।

- कैंपस में फायर फाइटिंग सिस्टम।

- टू व्हीलर, फोर व्हीलर की पार्किग की व्यवस्था।

- वेस्ट डिस्पोजल यूनिट।

जिन बैंक्वेट हॉल ने परमिशन या लाईसेंस नहीं लिया है, उसे लाइसेंस लेने का आदेश दिया जा रहा है। जो बिना लाईसेंस बैंक्वेट हॉल का संचालन कर रहे हैं, उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

-संजय पांडेय, स्पेशल ऑफिसर, जेएनएसी

सर्वे कराया जा रहा है। तय शर्तो को पूरा करनेवाले बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस दिया जाएगा। अगर कोई बैंक्वेट हॉल संचालक लाइसेंस नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-राजेंद्र प्रसाद, स्पेशल ऑफिसर, एमएनएसी

बैंक्वेट हॉल के लाईसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-सुरेंद्र प्रसाद, स्पेशल ऑफिसर, जुगसलाई नगरपालिका