'आज जाएंगे आदेश की प्रति लेकर विशेष अदालत'    
कुमार ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री को चार साल की सजा देने वाली विशेष अदालत के पास उनकी रिहाई के लिए जमानत देने के लिए आज जाएंगे. उन्होंने कहा, शनिवार को हम विशेष अदालत जाएंगे और अपने मुवक्किल (जयललिता) की रिहाई के लिए जमानत भरेंगे.

डीआईजी बोले आज निश्चित रूप से होगी रिहाई  
वहीं डीआईजी (जेल) पीएम जयसिम्हा ने कहा कि रिहाई निश्चित रूप से शनिवार को होगी. इससे पहले उन्होंने कहा था कि औपचारिकताएं शुक्रवार को ही पूरी कर ली जाएंगी. जयसिम्हा ने कहा कि उन्होंने कल रात जयललिता से केवल उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए मुलाकात की थी और उनकी जमानत के बारे में कोई बात नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जयललिता का फिलहाल स्वास्थ्य ठीक है. जयसिम्हा ने कहा, जयललिता ने मुझसे कहा कि वह स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट से जयललिता की रिहाई की खबर मिलते ही जयललिता के समर्थकों के समूह खुशी से झूम उठे और उन्होंने अपनी नेता की जयजयकार के नारे लगाते हुए नृत्य किया.

सख्त किए सुरक्षा इंतजाम
जयललिता के 27 सितम्बर से जेल में बंद होने के बाद से ही पुलिस ने जेल परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी थी. पुलिस ने सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आलोक कुमार ने कहा कि जेल परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पांच पुलिस उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस ने जेल परिसर से करीब 20 किलोमीटर दूर कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर होसुर रोड के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता अपने नेता की रिहाई के आसार को देखते हुए इलाके के विभिन्न लॉज एवं रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं.

कुछ ऐसी रही न्यायालय की प्रक्रिया     
इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जयललिता की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी. इसके साथ ही न्यायालय ने जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी अपील की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध कर इसमें विलंब करने के प्रति आगाह किया है. सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की सहयोगी शशिकला और उनके रिश्तेदार वी.एन. सुधाकरन एवं इलावरासी को भी जमानत दे दी जो उसी जेल में बंद हैं. विशेष न्यायालय ने जयललिता और तीन अन्य को 18 वर्ष पुराने आय से ज्ञात स्रोत से अधिक 66-65 करोड़ रूपये के मामले में चार वर्ष जेल की सजा सुनाई थी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने सात अक्तूबर को जयललिता एवं तीन अन्य की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

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