स्मार्ट कार्ड जारी करेगी सरकार, मोबाइल ऐप से जुड़ेंगी साइकिलें

कहीं से भी साइकिल लेकर दूसरे स्टेशन में जमा करा सकेंगे लोग

प्रथम चरण में रांची में 1200 साइकिलें रखी जाएंगी

RANCHI (5 Aug) : स्मार्ट सिटी योजना के तहत रांची में क्ख्0 साइकिल स्टेशन खोलने की मंजूरी मिल गई है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रांची शहरी क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर पब्लिक बाई साइकिल शेयरिंग सिस्टम की व्यवस्था को हरी झंडी मिली। प्रथम चरण में इस योजना को लगभग क्ख्00 साइकिलों के साथ रांची शहर के क्ख्0 स्टेशनों से आरंभ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को साइकिल निर्गत करने के लिए स्मार्ट फोन एप्लीकेशन एवं स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत साइकिल इस्तेमाल करने वाले लोग किसी भी स्टेशन से साइकिल लेकर दूसरे स्टेशन में जमा करा सकेंगे। प्रथम चरण की योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद झारखंड के सभी शहरी क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा।

वृद्ध कलाकारों को हर महीने मिलेगा एक हजार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए कैबिनेट ने राज्य बेहतरीन लेकिन अस्वस्थ या वृद्ध कलाकारों को मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी। इसके तहत सरकार म्0 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को हर महीने क्000 रुपए पेंशन के रूप में देगी। इस पेंशन के हकदार वैसे कलाकार भी होंगे, जो अपनी बीमारी के कारण कला का प्रदर्शन कर पाने में सक्षम न हों।

भू-अर्जन कानून में होगा संशोधन

कैबिनेट ने भू-अर्जन कानून में संशोधन की भी मंजूरी दी। इस संशोधन के बाद विकास योजनाओं के सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन की बाध्यता खत्म हो जाएगी। इससे इतर अब सिर्फ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण, सिंचाई, जलापूर्ति पाइपलाइन, टांसमिशन लाइन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई जानेवाली आवासीय इकाइयों के लिए ही भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। यह सारी प्रक्रिया ग्रामसभा के माध्यम से संचालित होगी। कैबिनेट ने इस बाबत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुन‌र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून ख्0क्फ् में संशोधन करने का फैसला लिया है। यह संशोधन प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

ब्7 तरह के अत्याचार पर मिलेगा मुआवजा

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम-ख्0क्म् का नाम बदलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आकस्मिकता योजना नियम-ख्0क्7 कर दिया है। इसके दायरे में अत्याचार की ब्7 प्रकृति आएंगी, जिसके लिए संबंधित जाति के सदस्यों को एक निर्धारित मुआवजा मिलेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- छठे वेतनमान से वंचित पेंशनधारियों का डीए क्फ्ख् से बढ़ाकर क्फ्म् कर दिया है। यह फैसला एक जनवरी ख्0क्7 से प्रभावी माना जाएगा।

- झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि उद्योग मंत्री होंगे।

- क्999 से ख्008 की अवधि वाले जनसेवकों को मिलेगा एसीपी का लाभ।

- राज्य के क्फ् जिलों के क्0भ् प्रखंडों में बेकार पड़े सरकारी भवनों में होगा आइटीआइ का संचालन।

- राज्य के क्8 सदर अस्पतालों के लिए म्ब्9 पारामेडिकल स्टाफ पद के सृजन की स्वीकृति।

- संविदा के आधार पर जेलों में कक्षपाल के रूप में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को अब क्भ् हजार की जगह मिलेंगे ख्0 हजार रुपये।