छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी (जेएनएसी) ने साकची मुर्गा लाइन में नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं देने और निर्माण कार्य जारी रखने पर बिल्डर पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना वसूल लिया गया है। ये इमारत शहर की आलीशान फूड प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड कंपनी बना रही थी। वहीं, टुइलाडुंगरी में बी ब्लाक में नक्शा विचलन कर बनाई जा रही दो इमारतों को सील कर दिया गया है। इनमें से एक इमारत शहाना परवीन बनवा रही हैं। ये इमारत होल्डिंग नंबर 209 पर बनाई जा रही है। इसमें जी प्लस टू का नक्शा पास है। लेकिन, जी प्लस सिक्स इमारत बनाई जा रही थी। इसकी तीसरी, चौथी, पांचवीं व छठी मंजिल सील कर दी गई है। दूसरी सील की गई इमारत के मालिक जसबीर सिंह हैं। ये इमारत होल्डिंग संख्या 213 पर बनाई जा रही है। इसका नक्शा जी प्लस टू का पास है। इसमें चार मंजिला इमारत बना दी गई है। चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। जमशेदपुर अक्षेस के नगर प्रबंधक ज्योतिपुंज पांडेय ने इसकी तीसरी व चौथी मंजिल सील कर दी है। साथ ही निर्माण कार्य भी बंद करा दिया गया है। मुर्गा लाइन में निर्माणाधीन इमारत को कई दिन पहले नोटिस दी गई थी। बिल्डर ने न तो काम बंद किया और ना ही नोटिस का जवाब दिया। बुधवार को जांच हुई तो पता चला कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर विशेष अधिकारी संजय कुमार ने बिल्डर पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 428 के तहत 2 लाख जुर्माने का आदेश दिया। चेतावनी दी कि अगर आगे काम बंद न हुआ तो बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।