ज्योति मांगे न्याय लोगो लगाएं

- जबलपुर में स्त्रीधन वापसी के मामले में कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

KANPUR: ज्योति हत्याकांड में आरोपी पीयूष और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर कोर्ट में ज्योति के पिता शंकर नागदेव की स्त्रीधन वापसी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पीयूष के परिजनों की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा और इस दौरान उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।

कोर्ट में पेश होना होगा

जबलपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पीयूष के परिवार वालों को कोर्ट में पेश होना होगा। उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ज्योति के पिता की ओर से दर्ज कराए गए मुदकमे में पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्यामदसानी, मां पूमन, भाई मुकेश और मुकेश की पत्‍‌नी रिंकी आरोपी बनाए गए हैं।

अग्रिम जमानत याचिका

दरअसल यूपी को छोड़ कई दूसरे प्रदेशों में मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है। इसी को लेकर गिरफ्तारी से बचने के लिए पीयूष के पिता की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका जबलपुर सेशन कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।