- बजट के साथ आए आईटी रिटर्न के नए नॉ‌र्म्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर फॉरेन विजिट पर भी नजर

-सिर्फ ज्यादा कमाने पर ही नहीं बल्कि ज्यादा खर्च करने पर भी आईटी डिपार्टमेंट को देनी होगी जानकारी

KANPUR:अभी तक ज्यादा कमाने पर ही इंकम टैक्स देना होता था, लेकिन अब अगर आपके खर्चे भी ज्यादा हैं तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। भले ही आपकी इंकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर ही क्यों न हो। इस बार के आम बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था कर दी है। जिसमें ज्यादा बिजली का बिल होने पर, विदेश यात्रा करने पर या फिर खाते में एक करोड़ रुपए जमा करने पर अब इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना कंपल्सरी कर ि1दया है।

इंकम नहीं तो भी फाइल करें रिटर्न

इंकम टैक्स अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि पहले भी आईटी रिटर्न को लेकर नियम थे, जिसमें विदेश यात्रा करने पर, कार खरीदने पर रिटर्न दाखिल करना कंपल्सरी था। इस बार डिपार्टमेंट की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं। जिसके तहत साल में एक लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल होने पर या फिर विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आने पर आईटी रिटर्न दाखिल करना कंपल्सरी कर दिया गया है।

हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पर भी

इसके अलावा अगर साल में एक बार भी खाते में एक करोड़ या उससे ज्यादा का फंड ट्रांसफर होता है तब भी रिटर्न फाइल करना होगा। भले ही टैक्सेबल इंकम 5 लाख से कम हो। इस बजट में इंकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 को अमेंड करके लागू किया जाएगा। जिससे हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन होने पर आईटी रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। वहीं लांग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में छूट लेने वालों को भी आईटी एक्ट की धारा 54 के तहत आईटी रिटर्न दाखिल करना होगा।

फैक्ट फाइल-

14,51,548- टैक्स पेयर कानपुर रीजन में

10,755- करोड़ रुपए पर्सनल टैक्स कलेक्शन 2018-19 मे

2,02,113- नए टैक्स पेयर ने जमा किया इंकम टैक्स

22.08 परसेंट- ज्यादा इंकम टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की तुलना में