कोर्ट ने कहा कि हत्या से ज्यादा गंभीर मामला
तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने सलमान नाम के व्यक्ति को जेल में कैद करने के बाद उसे जमानत देने से इंकार किया है. कोर्ट ने कहा कि यह एक हत्या से गंभीर अपराध है. गौरतलब है कि इस मामले में सलमान पिछले दो हफ्तों से जेल में बंद हैं.
मानवाधिकार संगठनों ने लगाया मुकदमा
इस मामले में मानवाधिकार संगठनों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. इन संगठनों का दावा है कि इस युवक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना बेतुका है. इस युवक पर इंडियन पैनल कोर्ट की धारा 124A और आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा चल रहा है. गौरतलब है कि इस युवक ने फेसबुक पर तिरंगे के बारे में उल्टे-सीधे शब्दों का प्रयोग किया था. इस मामले में सलमान के साथ दो महिलाओं सहित पांच अन्य लोगों को देशद्रोह का सामना करना पड़ रहा है. इन लोगों में हरिहर शर्मा को जमानत मिल चुकी है और अन्य लोग फरार हैं.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चले जाओ
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