हाईकोर्ट के आदेश के बाद संस्थान की ओर से मिले प्रत्यावेदन को मेलाधिकारी ने किया निरस्त

दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की सुचिता बनाए रखने के लिए प्रत्यावेदन निरस्त करने की दी दलील

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PRAYAGRAJ: क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान को फिलहाल कुंभ मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्रियायोग आश्रम की ओर से मेला क्षेत्र में जमीन आवंटन और सुविधाएं देने के लिए प्रत्यावेदन किया गया था। इस पर डीएम मेला की ओर से प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया गया है। डीएम मेला विजय किरण आनंद की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन एवं उससे संबंधित अभिलेखों तथा तथ्यों की जांच के बाद प्रशासन की ओर से करोड़ों जनमानस की धार्मिक भावना और आस्था एवं विश्वस्तरीय धार्मिक कुंभ मेले की गरिमा एवं शुचिता का हवाला देते हुए प्रत्योवदन निरस्त कर दिया गया है।

नहीं निरस्त हुई है एफआईआर
क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष योगी सत्यम के खिलाफ कर्नलगंज थाना में 376 समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज है। डीएम मेला की ओर से कहा गया है कि अभी तक एफआईआर निरस्त नहीं की गई है और ना ही उन्हें दोषमुक्त किया गया है। उनकी याचना पर हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। मेला प्रशासन की ओर से परम्परागत रूप से एवं कुंभ मेला 2019 की आवंटन प्रक्रिया के तहत विभिन्न अन्य प्रकरणों में भी यहीं नीति अपनाई गई है। जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था के विरुद्ध एफआईआर होने के स्थिति में अगर प्रथम दृष्टया अपराधिक गतिविधियों के दृष्टिगत कोई गंभीर मामला संज्ञान में आता है तो भूमि व सुविधाएं आवंटन नहीं किया जाएगा।