चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की वो याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने रांची की एक अदालत में सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी.

पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही अदालत से चारा घोटाला मामले पर जल्द से जल्द फ़ैसला सुनाने का आदेश दिया है.

लालू ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के जज पीके सिंह पर भेदभाव का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की तरफ़ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि चूंकि चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही रांची के ट्रायल कोर्ट के जज पीके सिंह बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही के रिश्तेदार है, उन्हें अपने साथ भेदभाव किए जाने की आशंका है.

लालू की तरफ़ से दाखिल की गई इस याचिका की जनता दल यूनाइटेड ने तीखी आलोचना की थी. जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने कहा था कि अगर जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, उन्ही लोगों की मांग पर अदालत में जजों का जबादला कर दिया गया तो यह 'कानून का उपहास' किए जाने जैसा होगा.

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले से संबंधित याचिकाओं को रद्द किया था.

ये मामला 1990 के दशक का है जिसमें चाइबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए की निकासी कथित तौर पर गलत तरीके से की गई थी.

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