-पूरी नहीं हुआ लालू का बयान अगली तिथि 23 नवंबर निर्धारित

रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मंगलवार को चारा घोटाले के दो मामलों में सीबीआई कोर्ट में हाजिरी लगाई। इसमें दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू ने अपना बयान दर्ज कराया। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में उन्होंने बयान दिया। कोषागार से ज्यादा रकम निकासी के आरोप में लालू ने कहा कि यह कैसे संभव है। कोई भी पैसा निकालने जाएगा तो कोषागार में चेहरा मिलाया जाएगा। हालांकि लालू का बयान पूरा नहीं हो पाया। अदालती समय पूर्ण होने की स्थिति में अदालत ने बयान के लिए अगली तिथि 23 नवंबर निर्धारित की। अदालत ने लालू से नाम, पता सहित चार प्रश्नों को पूछा। जवाब में लालू ने सफाई दी। अदालत ने लालू से पूछा कि सीएजी का रिपोर्ट आई कि पशुपालन विभाग द्वारा कोषागारों से ज्यादा रकम की निकासी की गई। जरूरत से ज्यादा निकासी की गई, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की।

कैसे संभव है निकासी

इसके जवाब में लालू ने कहा कि राज्यों में एजी और जिले के लिए कोषागार हेड रहता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा करोड़ों रुपये की निकासी कैसे संभव है। कोषागार से ज्यादा राशि की जानकारी उन्हें नहीं है। ज्यादा निकासी संभव भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सर, पैसा निकालना उतना आसान नहीं है, जितना सीबीआइ समझती है। सर, आप भी सरकारी अधिकारी हैं, पैसा निकालने जाएंगे तो दस बार चेहरा मिलाया जाएगा, ऐसे में अधिक राशि निकासी की बात समझ से परे है।