आधार की अनिवार्यता पर लगे अंतरिम रोक की मांग

गुरुवार को आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता और आधार को बैंक खातों से लिंक करने की तिथि 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। कोर्ट आधार की वैधानिकता तय होने तक इस पर अंतरिम रोक लगाए।

मोबाइल को आधार से लिंक की लास्ट डेट 6 फरवरी

उधर, दूसरी ओर केन्द्र सरकार की ओर से पेश वेणुगोपाल ने कहा कि आधार की अनिवार्यता की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बढ़ी तिथि की छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास आधार नहीं है। वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि मोबाइल को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 6 फरवरी ही रहेगी क्योंकि उस बारे में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।

आधार योजना पुरानी, न लगे रोक

इन दलीलों का विरोध करते हुए श्याम दीवान ने कहा कि समय सीमा बढऩे की छूट उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जिनके पास आधार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोर्ट आधार योजना पर अंतरिम रोक लगाए। वेणुगोपाल ने कहा कि आधार योजना लंबे समय से चल रही और उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। वे इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए तैयार हैं। इन दलीलों पर पीठ ने आश्वस्त किया कि वह अगले सप्ताह आधार मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन करेगी।

इन 6 चीजों के लिए बढ़ेगी तारीख

आधार से लिंक करने के लिए बढ़ी तारीख से इन 6 चीजों को आप 31 मार्च तक लिंक करा सकेंगे। इन सभी चीजों को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर थी। ये 6 चीजें हैं बैंक अकाउंट, एलपीजी गैस कनेक्शन, इंश्योरेंस, म्युचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस डिपोजिट और पैन कार्ड।

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