-सिटी में सिर्फ 23 होटलों के पास बार चलाने की है परमीशन

- होटलों पर आबकारी विभाग की नजर हुई टेढ़ी

क्चन्क्त्रश्वढ्ढरुरुङ्घ: आजकल शादी-पार्टी में जाम छलकाना ट्रेंड सा बन गया है। बारात चढ़ते वक्त बैंड बाजा के सुर हों या फिर डीजे की धुन पर डांस बिना ड्रिंक के लोगों को मजा ही नहीं आता है। यही वजह है कि शहर के ज्यादातर होटलों, गेस्ट हाउसेस, या अन्य स्थानों पर बिना परमीशन के ही शादी-समारोह में जाम छलकाए जा रहे हैं। जाम छलकाने वाले हों या फिर जाम पिलाने वाले किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी इस हरकत से किसी को प्राब्लम हो सकती है। यही नहीं इससे सरकार को भी जमकर चूना लगा रहे हैं। कानून को ठेंगा दिखाकर ठगी करने वालों पर आबाकारी विभाग की नजर टेढ़ी

हो गई है। विभाग ने 6 टीमें बनायी हैं और पब्लिक से भी हेल्प मांगी है।

सिटी में 200 से अधिक होटल और गेस्ट हाउस हैं

सिटी में 200 से अधिक होटल और गेस्ट हाउस हैं। इसके अलावा सैकड़ों रेस्टोरेंट व ढाबा हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इनकी संख्या में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां रात के वक्त शराब न पी जाती हो। शादियों के सीजन में शराब का सेवन और अधिक बढ़ गया है। लेकिन सिटी में सिर्फ 23 होटल और बार हैं जिन्हें शराब पिलाने की अनुमति मिली हुई है। इनमें सिर्फ सिटी के बाहर बहेड़ी में एक होटल ने परमीशन ली है। इसके अलावा जिन भी प्लेस में शराब पिलाई जा रही वो पूरी तरह से अवैध हैं।

आबकारी विभाग ने की तैयारी

बिना परमीशन के शराब पिलाने या बार संचालित करने वाले होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट व ढाबों पर आबाकारी विभाग ने कार्रवाई का मन बना लिया है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में 6 टीमें बनायी गई हैं। सभी टीमों का इंस्पेक्टर को प्रभारी बनाया गया है। सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंचकर एक्शन लेंगी। शराब पिलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा।

पब्लिक से मांगा सहयोग

इस तरह के होटलों पर कार्रवाई करना आबकारी विभाग के लिए आसान नहीं है। इसीलिए विभाग ने पब्लिक की हेल्प मांगी है। आबकारी विभाग ने पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि यदि उनके आसपास किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या अन्य प्लेस पर बार संचालित हो रहा है तो उसकी तुरंत सूचना विभाग को दें। इसके लिए वह अपने एरिया के आबकारी इंस्पेक्टर के नंबर पर काल कर सकते हैं। यही नहीं वह जिला आबकारी अधिकारी के सीयूजी नंबर 9454465646 पर भी काल कर सकते हैं।

इन होटलों और रेस्टोरेंट को है परमीशन

पंचम कान्टिनेन्टल होटल, सिविल मिलिट्री होटल, स्वर्ण टावर होटल, मोती महल डिलक्स होटल, सीता किरण होटल, रोहिला होटल यूपी टूरिज्म, कृष्णा बिजनेस इन होटल, बटलर प्लाजा-ई ब्लाक, डिप्लामेट रेजीडेंसी होटल, डी लाइट बार, रिलायंस, दीनार बार, शैडोज बार, हयात बार, मैट्रो बार, गैलॉर्ड बार, हिना बार, एक्जीक्यूटिव क्लब, सिटी क्लब, शाने-पंजाब बार बहेड़ी बस अड्डा, एलेन यूनियन क्लब, बरेली क्लब, और होटल द मैनोर हैं।

क्या कहता है नियम

किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस या फिर टैंट या घर में होने वाले फंक्शन में शराब पिलाने के लिए आबकारी विभाग से परमीशन लेना जरूरी होता है। परमानेंट परमीशन के लिए अलग से चार्ज लिया जाता है। इसके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया है। यानी जिस जगह बार संचालित होगा वहां का एरिया कितना बड़ा है। कितने लोगों के बैठने की सुविधा है। बार चलाने के लिए सारे इंतजाम हैं या नहीं। इसके अलावा शादी पार्टी के दौरान घर या टेंट में बार चलाने के लिए अलग से अस्थायी परमीशन लेनी होगी। घर में परमीशन के लिए 1000 रुपये और टेंट यानी कर्मिशयल के 3000 रुपये की फीस देनी होती है।

सिक्स मंथ की हो सकती है सजा

बिना परमीशन के बार चलाने पर संचालक के खिलाफ 60 एक्साइज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके तहत 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। थाना से भी जमानत मिलेगी तो जमानत की राशि जमा करनी होगी।

सिटी में सिर्फ 23 होटलों और रेस्टोरेंट को बार चलाने की परमीशन है लेकिन बिना परमीशन के कई होटलों और रेस्टोरेंट में बार चलाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेने की टीमें बनायी गई हैं। पब्लिक से भी हेल्प मांगी गई है।

आनंद शंकर राय, जिला आबकारी अधिकारी