RANCHI: राजधानी में अब बिना लाइसेंस के चाट, फुचका व मिठाई नहीं बेच सकेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी है। वहीं लाइसेंस नहीं पाए जाने पर उनसे फाइन भी वसूला जाएगा। इसे लेकर स्टेट फूड टेस्टिंग लैब और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत लोगों से भी रजिस्टर्ड दुकानों से सामान खरीदने की अपील की गई है ताकि उनकी सेहत को कोई नुकसान न हो। बताते चलें कि सिटी में खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाली आधे से अधिक दुकानों ने लाइसेंस ही नहीं लिया है।

दुकान में लाइसेंस की कॉपी

खाने की चीजों का कारोबार करने वालों को लाइसेंस लेना तो जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी उन्हें काउंटर पर लाइसेंस की कॉपी भी लगानी है, ताकि कस्टमर्स को यह पता चल सके कि जहां से वे खाने की चीजें खरीद रहे वो दुकान रजिस्टर्ड है भी या नहीं। यह नियम रोड किनारे ठेला और खोमचा वालों के लिए भी लागू होगा, जिन्हें हर हाल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

सस्ते सामान में हो सकती है मिलावट

अगर किसी प्रतिष्ठान में सस्ती दर पर सामान की बिक्री की जा रही है तो उसमें मिलावट की पूरी आशंका रहती है। ऐसे में उस प्रतिष्ठान से सामान किसी भी हाल में न खरीदें। चूंकि कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के सामान कम कीमत पर नहीं बेचेगा। ऐसे में सस्ते सामान नहीं खरीदने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

पब्लिक के लिए गाइडलाइन

-खुले में बिक्री किए जा रहे खाने की चीजें न खरीदें

-कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड फूड लेने से पहले पैकेजिंग डेट चेक करें

-पैकेजिंग डेट के अलावा बैच नंबर, कंपनी का नाम और पता भी देखें

-पिसे हुए खुले मसाले बिल्कुल भी न खरीदें

-चमकने वाले, कटे-सड़े फल-सब्जियां न खरीदें

-खुला सरसों, रिफाइंड, ब्लेंडेड तेल व घी से बचें

कारोबारी रखें ध्यान

-खाद्य पदार्थ को ढककर रखें

-बासी या दूषित प्रोडक्ट न बेचें

-चायपत्ती को दोबारा इस्तेमाल न करें

-जूस सेलर्स फल पहले काटकर न रखें

-खाने में खाद्य रंगों का ही प्रयोग करें

-इंफेक्सस डिजीज से ग्रसित व्यक्ति को काम पर न रखें

-प्रतिष्ठान के अलावा स्टाफ्स की साफ-सफाई

-कवर्ड डस्टबिन को रखना अनिवार्य

-खाने की चीजों को न्यूज पेपर में न बेचें

20 रुपए में टेस्ट करा सकते हैं सैंपल

स्टेट फूड सेफ्टी लैब की ओर से क्वालिटी चेक के लिए वैन चलाई जा रही है। इसका नाम फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है। इस वैन में फूड सेफ्टी चेक करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ऐसे में आप भी किसी प्रोडक्ट को लेकर 20 रुपए में उसकी क्वालिटी चेक करा सकते हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि प्रोडक्ट कितना सही है।

वर्जन

कोई भी छोटा या बड़ा दुकानदार सबको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। चूंकि जो भी लोग खाने की चीजें बेचते हैं उन्हें लाइसेंस रखना ही है। अगर बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के दुकानें चल रही हैं तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लोग आकर कम से कम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें।

एलबी सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर, रांची

खाने से लोगों की सेहत जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर खाने की चीजों से खिलवाड़ किया जाता है तो इसका सीधा असर पब्लिक की सेहत पर पड़ेगा। इसलिए दुकानदारों को हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

चतुर्भुज मीणा, को-आर्डिनेटर, फूड सेफ्टी लैब