PATNA :  इसके अलावा जिस दुकान या गुमटी में टोबैको की बिक्री होगी, वहां कोई दूसरा सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफी, बिस्कुट या फूड आइटम की बिक्री नहीं हो सकेगी। इस संबंध में नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने नोटिस जारी कर दिया है। एंटी टोबैको कैंपेन से जुड़े लोग इसे एक बड़े कदम के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि इसे कानूनी अमली जामा पहना कर बच्चों और युवाओं को इससे दूर रखने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

 

कान नहीं चला सकेंगे बच्चे

नगर आयुक्त के नोटिस जारी करने के साथ ही पटना देश का पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जिसने टोबैको की बिक्री को लाइसेंस व अन्य प्रावधानों के साथ जोड़ा है। अवयस्कों एवं किशोरों को तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम ख्0क्भ् के अनुसार क्8 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक या नशीला पदार्थ, तंबाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की जेल एवं एक लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। बिहार नगरपालिका अधिनियम ख्007 के धारा फ्ब्ख् के अनुसूची के अनुसार स्वास्थ्य के लिए खतरनाक किसी भी तरह का तंबाकू उत्पाद एवं इसके हानिकारक प्रवृत्ति के मद्दनेजर किसी भी परिसर में सभी तरह के तंबाकू उत्पाद (सिगार, सिगरेट, बीड़ी, नसवार सहित) का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, विनिर्माण बिना लाइसेंस अथवा अनुमति के नहीं किया जा सकता है। नगर निगम के ध्यान में आया है कि पटना शहर के विभिन्न दुकानों और परिसरों में तंबाकू उत्पाद की बिक्री बिना लाइसेंस या अनुमति के की जा रही है। यह बिहार नगरपालिका अधिनियम ख्007 का उल्लंघन है।

 

लाइसेंस लेने के लिए नियमावली तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। पटना नगर निगम देश का पहला निगम है जो तंबाकू अधिनियम लागू करने वाला बना है।

अभिषेक सिंह, निगम आयुक्त

 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, बाल मंत्रालय और बिहार नगरपालिका अधिनियम में कानून पहले से बना है, मगर इसे अब लागू किया जा रहा है। पटना नगर निगम की यह बड़ी पहल है।

दीपक मिश्रा, सीईओ, सीड्स