आदेश नही मानने वाले बस मालिकों के खिलाफ होगी एफआईआर

चुनाव ड्यूटी में लगी बसों के संचालक आरटीओ आफिस से प्राप्त कर सकेंगे फ्यूल पर्ची और लॉग बुक

PRAYAGRAJ: चुनाव डयूटी में लगाई गई बसों के मालिकों की मुसीबत कम नही होंगी. उन्होंने निर्वाचन कार्यालय को अपने वाहन उपलब्ध नहीं कराए तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं.

चुनाव के लिए चाहिए 1200 बसें

12 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग के लिए प्रशासन को 1200 बसें चाहिए. इसके लिए बस मालिकों को पत्र भेज दिए गए हैं. दस मई को सभी बसों को रवानगी स्थल पर पहुंचाना होगा. बस मालिकों द्वारा प्रशासन के इस आदेश को नजर अंदाज करना महंगा पड़ रहा है. नाराज अधिकारियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं. अधिकारियों ने बस मालिकों को आरटीओ कार्यालय से फ्यूल पर्ची और लॉग बुक प्राप्त करने के आदेश दिए हैं.

सभी के लिए उपलब्ध है फ्यूल

जिन बस मालिक को पुलिस या आरटीओ के द्वारा अधिग्रहण आदेश मिला है वे आरटीओ आफिस पहुंच कर सीएनजी गैस, डीजल और पेट्रोल की पर्ची तथा लॉगबुक प्राप्त कर सकते हैं. आरटीओ प्रवर्तन रविकांत शुक्ला ने बताया कि इसे प्राप्त करने वाले बस मालिकों को रवानगी स्थल पर दस मई को सुबह 10 अपने वाहन पहुंचाने होंगे. इन्ही बसों से पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाया जाएगा.