क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:लोकसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रैलियों के दौरान अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. आयोग ने चुनावी सभाओं, रैलियों में धर्म, जाति, समुदाय विशेष को बरगलाने या अस्त्र-शस्त्र के खुलेआम प्रदर्शन पर अंकुश लगाया है. आयोग ने भाषायी आधार पर जाति विद्वेष या घृणा फैलाने की कोशिश को भी आचार संहिता के दायरे में लाया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने कहा है कि तनाव या घृणा फैलानेवाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रख कर जरूरी कार्रवाई की जाए. आम लोग सी-विजिल एप के जरिए कंप्लेन करें, कार्रवाई होगी.

लोकल पुलिस जुलूस पर रखे नजर

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि स्थानीय पुलिस की यह जवाबदेही है कि वे राजनीतिक जुलूसों पर कड़ी नजर रखें. जुलूस के मार्ग, जुलूस निकलने का समय और स्थान का पता पुलिस को पहले से हो. जुलूस के समाप्त होने की सूचना भी पुलिस को रखना जरूरी है. लोकल पुलिस को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जुलूस के मार्ग में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं डालने की कोशिश की जा रही है. साथ ही साथ जुलूस की वजह से यातायात बाधित न हो, इसे भी स्थानीय थाना को सुनिश्चित करना होगा.