क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ:रांची लोकसभा सीट पर छह मई की सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा. विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सदर एसडीओ गरिमा सिंह द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माण्डर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर रांची सदर अनुमंडल क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. इसके तहत चार मई को शाम चार बजे से सात मई के शाम आठ बजे तक विभिन्न बिन्दुओं पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी. मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्राधिकार में मतदान केन्द्र भवनों के 100 मीटर की परिधि में जमा होने या चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा.

48 घंटे पूर्व से ड्राई डे घोषित

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक रांची सदर अनुमंडल क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार की शराब बिक्री या सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए ड्राई डे घोषित किया गया है.

चुनाव का शोर होगा बंद

निषेधाज्ञा की अवधि में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का झण्डा, बैनर पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि नहीं लगा रहेगा. वहीं, रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के वैसे पार्टी कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तथा बाहर से आये हैं. निषेधाज्ञा जारी होते ही रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र छोड़ देंगे.

हथियार लेकर चलने पर रोक

मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश कर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार लेकर रोड पर निकलने या चलने पर प्रतिबंध होगा.