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RANCHI:  मतदाता बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं. बशर्ते मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए. मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा चुके मतदाता जिन्हें मतदान दिवस तक वोटर आईडी कार्ड किसी कारणवश नहीं मिल पाया है तो वो अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज पेश कर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे. ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पेश नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करनी होगी.

कोई एक दस्तावेज दिखाकर करें वोट

1. पासपोर्ट

2. ड्राइविंग लाइसेंस

3. राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र

4. बैंक/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

5. पैन कार्ड

6. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

7. मनरेगा जॉब कार्ड

8. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

10. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में किसी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने से नागरिक मतदान कर सकते हैं.

11. आधार कार्ड