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RANCHI: लोकसभा चुनाव के मैदान में यदि ताल ठोंक रहे हों, पार्टी के प्रबल दावेदार हों तो सुन लीजिए जनाब, अब एक कप चाय से लेकर जलेबी तक और डनलप की कुर्सी से लेकर मशहूर कलाकारों के निमंत्रण तक का हिसाब देना होगा. निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च के लिए रेट लिस्ट जारी कर दी है और प्रत्याशियों के हर खर्चे पर अब निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी. कार्यकर्ताओं या मतदाताओं को चाय पिलाने पर 8 रुपए और समोसा खिलाया तो प्रत्याशियों के खर्च में 10 रुपए जुड़ेंगे. हर खर्च पर जीएसटी भी देना होगा. आयोग ने चुनावी खर्च के नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत चाय-समोसा समेत चुनाव के दौरान उपयोग में आने वाली 171 चीजों और सेवाओं की कीमत निर्धारित की गई है. इसमें ढोल बजाने से लेकर लाउडस्पीकर की दर शामिल हैं. दरी से लेकर शामियाना की दर चुनाव खर्च में जोड़ी जाएगी.

डायरी करनी होगी मेंटेन
नियम के मुताबिक, प्रत्याशियों को हर चीज की डायरी मेंटेन करनी होगी. इसे चुनाव आयोग को सौंपना होगा. कीमतें अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. राजनीतिक दलों की बैठक के बाद इसको जारी किया जाएगा. निर्वाचन आयोग चुनाव खर्चे की निगरानी करने के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करेगा, ताकि उम्मीदवार इस सीमा का उल्लंघन ना कर पाएं. आयोग ने एक कप चाय पिलाने की अधिकतम कीमत 8 और समोसा की 10 रुपए तय की है. हालांकि, यहां राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग के बाद रेट पर मुहर लगेगी और प्रस्ताव लागू कर दिया जाएगा. जिला निर्वाचन कार्यालय को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी होगी.

किस सामान की कितनी कीमत होगी

सामान कीमत

चाय(1 कप) 8.00 रुपए

समोसा (1 पीस) 10.00 रुपए

बर्फी 200 रुपए प्रति किलो

बिस्कुट 150 रुपए प्रति किलो

एक ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए

एक सैंडविच 15 रुपए

जलेबी 8 रुपए प्रति पिस

मिठाई 350 रुपए प्रति किलो

साधारण खाना 50 रुपए थाली

पानी की बोतल पि्रंटेड रेट पर

कार्यालय और टेंट के सामान का किराया

शहरी कार्यालय का किराया प्रतिमाह 10,000 रुपए

रूरल कार्यालय का किराया प्रतिमाह 5,000 रुपए

डनलप कुर्सी 12 रुपए प्रति पिस

प्लास्टिक कुर्सी 8 रुपए प्रति पिस

पानी टैंकर 700 रुपए

स्टेज पर एसी 2,000 रुपए प्रतिदिन

रजाई-गद्दा 5 से 12 रुपए

गाड़ी का किराया

ऑटो 750 रुपए प्रतिदिन

कार 1,000 रुपए प्रतिदिन

बस 3,000 रुपए प्रतिदिन

लाउडस्पीकर 750 रुपए प्रतिदिन

प्रत्याशी खर्च जीएसटी समेत 70 लाख रुपए

प्रत्याशी 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया है. चुनाव के दौरान झंडा बैनर, लाउडस्पीकर, चाय-नाश्ते का खर्च इसमें शामिल होगा. इस बार चुनावी खर्च पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) भी देना होगा. प्रचार के दौरान किसी प्रत्याशी ने चाय पिलाई तो खर्च का ब्योरा देते समय उस पर 12 फीसदी जीएसटी अतिरिक्त जुड़ेगा. एक प्रत्याशी के लिए प्रचार पर खर्च की सीमा जीएसटी समेत 70 लाख तय की है.

मशहूर कलाकार को बुलाया तो 2 लाख रुपए

कोई प्रत्याशी किसी गायक या कलाकार को बुलाता है तो उसपर 2 लाख रुपए निर्धारित किया गया है. इसका असली बिल भी जमा करना होगा. स्थानीय कलाकार को किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो उसके लिए 30 हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं.