-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किये कई निर्देश

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PATNA : चुनाव के लिए वाहनों के प्रयोग के लिए अनुमति 22 अप्रैल तक लिया जाएगा. इसके लिए आवेदन सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को प्राधिकृत किया गया है. जो अनुमंडल कार्यालय, पटना सदर में अभ्यथियों /राजनैतिक दलों से प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित करेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर को पटना साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दी जाएगी. यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि ने दी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सहभागिता पूर्ण लोक सभा चुनाव कराने के लिए आचार संहित का कड़ाई से पालन किया जाएगा. जानकारी हो कि 22 अप्रैल से लेकर चुनाव प्रचार समाप्त होने तक के लिए यह अनुमति होगी. इसके लिए आवेदन पत्र अपर समाहर्ता, पटना कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे. आवेदन 22 अप्रैल के पहले ही प्राप्त हो जिसे क्रमश: अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर एवं अपर समाहर्ता पटना का कार्यालय (पाटलिपुत्रा लोक सभा क्षेत्र) के कार्यालय में प्रासेस के लिए स्वीकार किया जाएगा.

परमिट की प्रति लगानी होगी

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए कैंडिडेट किसी भी संख्या में वाहनों (दुपहिया सहित यंत्र चालित/मोटर चालित सभी) का उपयोग कर सकते है. लेकिन ऐसे वाहनों के उपयोग सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुमति पत्र (परमिट) की मूल प्रति को सामने वाले शीशे यानि विंड स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा. अनुमति पत्र (परमिट) पर वाहन की संख्या तथा उस कैंडिडेट का नाम जरूर अंकित रहना चाहिए. डीएम ने बताया कि जिस कैंडिडेट के नाम से वाहन की अनुमति ली गई हो यदि उसका यूज अन्य कैंडिडेट करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.