-15 जून से यह सुविधा भारतीय रेल में होगी लागू

-चेन्नई हाईकोर्ट से मिले निर्देश के बाद रेलवे ने दिव्यांगों को दी यह सुविधा

-फ‌र्स्ट क्लास एसी और सेकंड एसी के किराए में 50 प्रतिशत रियायत

-थर्ड एसी, फ‌र्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल कोच सहित अन्य श्रेणी में 75 प्रतिशत रियायत

CHAKARADHARPUR: ट्रेनों में सफर करने वाले दव्यांग यात्रियों के लिए किसी साथी के साथ यात्रा करना जरूरी नहीं होगा। जब भी कोई भी दिव्यांग यात्री रेल में अकेला सफर करना चाहेगा, तो रेलवे की तरफ से रियायती दरों पर टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्के¨टग विक्रम सिंह ने दिव्यांगों को यात्रा किराए में दी जाने वाली छूट के नियम में बदलाव करने का निर्देश जारी कर इस सुविधा को क्भ् जून से पूरे भारतीय रेल में लागू कर दिया है। रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव चेन्नई हाईकोट के एक फैसले के बाद किया है।

पहले ऐसी थी व्यवस्था

मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग को ट्रेन में सफर के लिए किराए में छूट मिलती है। लेकिन इसके लिए कुछ रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं। जिसके अनुसार ही किराये में दिव्यांगों को छूट दी जाती है। मानसिक रूप से दिव्यांग, ²ष्टि बाधित व्यक्ति और बोलने सुनने में असमर्थ व्यक्ति को तो अकेले या फिर सहयोगी के साथ यात्रा करने में यह छूट मिलती थी। लेकिन हड्डी से संबंधित बीमारियों (ऑर्थोपेडिक) से जूझ रहे व्यक्तियों और निम्नांगों में पक्षाधात से ग्रस्त (पैराप्लीजिक) लोगों को किराये में छूट पाने के लिए यह जरूरी है कि उनके साथ कोई सहयोगी यात्रा कर रहा हो, लेकिन यह अनिवार्यत: अब समाप्त हो गई है।

मिलती है रियायत

फ‌र्स्ट क्लास एसी और सेकंड एसी के किराए में भ्0 प्रतिशत रियायत और थर्ड एसी, फ‌र्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल कोच सहित अन्य श्रेणी में यात्रा करने पर 7भ् प्रतिशत रियायत रेलवे देती है।

दायर हुई थी याचिका

पहले दिव्यांग के लिए दिक्कत यह थी कि अगर वे अकेले यात्रा करना चाहते थे तो रेलवे उनका रियायती टिकट ही बुक नहीं करता था। इस मामले में चेन्नई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी। इसके बाद अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया था कि अगर दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी सहयोगी के साथ अकेले रेल में सफर करना चाहता है, तो रेलवे उसका रियायती टिकट बुक करने से इनकार नहीं कर सकती।