JAMSHEDPUR: हो सकता है आप भी मिलावटी खाना खा रहे हैं। यह भी संभव है कि आपकी फूड क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी ठीक न हो। फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रही है। जमशेदपुर फूड डिपार्टमेंट ने शहर के अलग-अलग इलाकों से क्0 फूड सैंपल जब्त किए थे। अप्रैल में जब्त किए गए नमूनों को टीम ने रांची लैब जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में पांच जगहों के नमूने मिस ब्रांड व सब स्टैंडर्ड पाए गए है। खास बात यह है कि मिलावटी खाद्य-पदार्थो की पहुंच शहर के वीआइपी क्लबों में शुमार जी-टाउन व बेल्डीह क्लब तक है। फूड विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए शनिवार को आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट को डीसी अमित कुमार के पास भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद व्यापारियों में हड़कंप है।

यह मिला रिपोर्ट में

- मानगो पोस्ट ऑफिस रोड स्थित मेसर्स शिवानी चनाचूर की दुकान में मिक्चर मिस ब्रांड पाया गया।

- बिष्टुपुर स्थित जी-टाउन क्लब में हल्दी पाउडर मिस ब्रांड।

- बिष्टुपुर स्थित जी-टाउन क्लब में कॉर्न फ्लोर मिस ब्रांड।

- बिष्टुपुर स्थित बेल्डीह क्लब में अमूल दूध सब स्टैंडर्ड पाया गया है।

- बिष्टुपुर स्थित बेल्डीह क्लब में लाल मिर्चा पाउडर मिस ब्रांड।

सजा का सख्त प्रावधान

कानून में खाद्य-पदार्थो से जुड़े अपराधों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान है।

- क्0 लाख तक जुर्माना

घटिया, मिलावटी, नकली माल की ब्रिकी, भ्रामक विज्ञापन के मामले में संबंधित पदाधिकारी क्0 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकेंगे। इसके लिए अदालत में मामला चलाने की जरूरत नहीं है।

-उम्रकैद की सजा

इन मामलों का निर्णय अदालत में होगा। मिलावटी खाद्य-पदार्थो के सेवन से अगर मौत हो जाती है तो उम्रकैद और क्0 लाख रुपए तक जुर्माना।

मिलावट करने वाले व्यापारियों पर विभाग की कड़ी नजर है। उनके खिलाफ जल्द ही एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की रणनीति तैयार की जा रही है। रांची लैब में रिक्त पड़े खाद्य विश्लेषक की बहाली हो चुकी है।

- गुलाब लकड़ा, फूड इंस्पेक्टर