CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने आईआईटी कानपुर को उन उम्मीदवारों का चयन करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने संस्थान द्वारा दिए गए मूल निर्देशों का पालन किया था, जो मई में आयोजित एक जेईई एडवांस्ड एग्जाम के दौरान और परीक्षण के बाद जारी स्पष्टीकरण के आधार पर नहीं थे।

जस्टिस एस वैद्यनाथन ने 2 जुलाई को स्टूडेंट लक्ष्मीश्री के पिता द्वारा दायर याचिका पर आईआईटी कानपुर के 20 मई की परीक्षा के दौरान दिए गए मूल निर्देशों के खिलाफ जारी स्पष्टीकरण को रद करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारियों ने अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट किया कि अगर एक उत्तर पूणरंक 11 है, तो 11, 11.0 या 11.00 के रूप में दर्ज सभी उत्तरों सही होंगे। आईआईटी जेईई एडवांस्ड के ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन प्रो। शलभ ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच में अपील करेंगे।