CHAPRA : एक अप्रैल से लागू होने वाले नई शराब नीति को देखते हुए फ्क् मार्च को जिले के सभी लाइसेंसी देशी, विदेशी व कम्पोजिट शराब दुकानों को सील किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने पांच टीमों का गठन किया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दुकानों को सील किया जाएगा।

राज्य सरकार एक अप्रैल से सूबे में नई शराब नीति लागू करने जा रही है। इस नई शराब नीति के लागू होने के पूर्व ही फ्क् मई को जिले की सभी लाइसेंसी शराब दुकानों को सील करने का आदेश जारी किया गया है। दुकानों को सील करने के लिए जिलाधिकारी ने पांच टीमों का गठन किया है। बताया जाता है कि दुकानों को सील करने के दौरान विदेशी शराब व वियर को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं देशी शराब को उसी दुकान में नष्ट कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने दुकानों को सील करने के लिए मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति किया है। सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के रुप में रहेंगे और उन्हीं की देख-रेख में लाइसेंसी देशी, विदेशी व कम्पोजिट शराब दुकानों को सील किया जाएगा। विदित हो कि जिले में फ्ख्फ् पंचायतें है और राज्य सरकार के आदेशानुसार जिले में देशी, विदेशी तथा कम्पोजिट शराब की करीब ख्क्ब् लाइसेंसी दुकानें खोली गई थी। इसके अलावा पार्चुनियां की दुकानें संचालित की जा रही थी ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटा का उठाव हो सके। नई शराब नीति के लागू होने के बाद अब छपरा नगर परिषद क्षेत्र में ही केवल विदेशी शराब की दुकानें खोली जाएगी। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी सिन्हा ने बताया कि फ्क् मार्च को सभी लाइसेंसी दुकानें सील कर दी जाएगी। इसके लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। छपरा नगर परिषद क्षेत्र में क्म् विदेशी शराब की दुकानें खोली जाएगी। जिसका संचालन सरकार की एजेंसी करेगी।