23 मार्च को लगा था प्रतिबंध
मुंबई (पीटीआई)।
महाराष्ट्र में कैरीबैग और थर्माकोल समेत सभी प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध शनिवार से लागू हो गया। इसके पहली बार उल्लंघन पर 5,000 रुपये, दूसरी बार उल्लंघन पर 10,000 रुपये और तीसरी बार उल्लंघन पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने जेल की सजा भी भुगतनी होगी। राज्य सरकार ने 23 मार्च को प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, इस्तेमाल, बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें एक बार इस्तेमाल योग्य बैग, चम्मच, प्लेटें, पेट और पेट बोतलें और थर्माकोल की वस्तुएं शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा भंडार को खत्म करने के लिए तीन महीने का समय दिया था।

इन चीजों में अब भी कर सकेंगे इस्तेमाल

राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने बताया कि उत्पादन में लगी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक और थर्माकोल, अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों (जैसे- सेलाइन बोतलें, दवाओं के भंडारण में इस्तेमाल किए जाने वाले बक्से), प्लास्टिक पेन और 50 माइक्रॉन से ज्यादा मोटाई के दूध के पाउच को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। टेलीविजन, फ्रिज और कंप्यूटर की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक, थर्माकोल, रेनकोट, खाद्यान्न भंडारण, नर्सरी में पौधों के लिए और बिस्कुट, चिप्स जैसी चीजों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है।

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