-होली से पहले मिली बड़ी राहत

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BEGUSARAI/PATNA: आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में पूर्व समाज एवं कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को होली से पूर्व राहत मिली है करीब 4 महीने से जेल में बंद पूर्व मंत्री को जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने मंगलवार को जमानत दे दी. वे 20 नवंबर से जेल में बंद थी.

बरामद हुई थी 50 गोली

उल्लेखनीय है कि बालिका गृह यौन उत्पीड़न के मामले में सीबीआई ने मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर के पैतृक आवास में छापामारी की थी. जिसमें पूर्व मंत्री के शयन कक्ष में मौजूद एक बक्से से50 गोली बरामद की गई थी. सीबीआई के डीएसपी ने लोकल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियुक्तकी ओर से वरीय अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह और अधिवक्ता रणजीत कुमार ने दलील में कहा कि जहां से कारतूस की ज?ती हुई है, वहां केवल मंजू वर्मा नहीं रहती थी बल्कि 50 सदस्यों का संयुक्तपरिवार है. कारतूस किसने रखा, यह कहना कठिन है. अदालत का भी मानना था कि अभियुक्तमहिला हैं. वे अन्य किसी केस की अभियुक्तनहीं हैं. उल्लेखनीय है कि उन पर यदि अन्य कोई केस नहीं हुआ तो वे एक दो दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगी.

क्या है पूरा मामला

सीबीआइ ने पूर्व मंत्री के पटना और चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनटोल स्थित आवास पर गत वर्ष 17 अगस्त को रेड की थी. अर्जुनटोल स्थित आवास से विभिन्न एमिनेशन के 50 कारतूस बरामद की गई. सीबीआइ के डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर में पूर्व मंत्री और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने 20 नवंबर को मंझौल न्यायालय में सरेंडर किया था.