क्चश्वद्दस्न्क्त्रन्ढ्ढ/क्कन्ञ्जहृन्न्: मुजफ्फरपुर बलिका गृहकांड में आरोपित पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआइ के डीएसपी उमेश कुमार द्वारा चेरिया बरियारपुर थाने में दर्ज कराए गए ऑ‌र्म्स एक्ट मामले में शनिवार को अलग-अलग सुनवाई हुई। दोनों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई एडीजे पंचम राजकिशोर राय की अदालत में हुई। वहीं, मंत्री पति चंद्रशेखर वर्मा के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल अजीज खां ने की। मंजू वर्मा ने दलील दी थी कि वह यहां नहीं रहती हैं। आवास पटना में है इसलिए मिले कारतूसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं, चंद्रशेखर ने कहा कि चेरिया बरियारपुर स्थित आवास में कई परिवार रहते हैं।